Kaliyasot River: भोपाल के कोलार इलाके में BMC की कार्रवाई पर रोक, कलियासोत के 'नो-कंस्ट्रक्शन' जोन मामले में MP HC ने दिया स्टे

Kaliyasot River: भोपाल के कोलार इलाके में BMC की कार्रवाई पर रोक, कलियासोत के 'नो-कंस्ट्रक्शन' जोन मामले में एमपी हाईकोर्ट ने दिया स्टे

Kaliyasot River: भोपाल के कोलार इलाके में BMC की कार्रवाई पर रोक,  कलियासोत के 'नो-कंस्ट्रक्शन' जोन मामले में MP HC ने दिया स्टे

भोपाल। Kaliyasot River.कलियासोत के 'नो-कंस्ट्रक्शन' जोन मामले में एमपी हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। भोपाल के कोलार इलाके में हाईकोर्ट ने BMC की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने भोपाल नगर निगम से चार हफ्ते में इस पूरे मामले को लेकर जवाब भी मांगा है।

निगम ने थमाया था नोटिस
भोपाल में कलियासोत नदी के 'नो-कंस्ट्रक्शन' जोन मामले में नगर निगम ने रहवासियों को नोटिस थमाया था। आपको बता दें कि नगर निगम ने 33 मीटर के दायरे में आ रहे निर्माण कार्यों को लेकर 700 से ज्यादा लोगों को नोटिस दिए हैं। इन्हीं नोटिस की कार्रवाई को रोकने के लिए एमपी हाईकोर्ट ने गुरुवार को स्टे दिया।

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रहवासियों ने ली राहत की सांस
नगर निगम के इस आदेश पर रहवासियों का कहना था कि नगर निगम समेत अन्य एजेंसियों की परमिशन के बाद ही हमने यहां अपने मकान तैयार किए हैं। फिर हमारे मकान अवैध कैसे हो सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर रहवासियों ने नगर निगम कमिश्नर फ्रैंक नोबल ए. से मुलाकात कर उनके सामने अपना पक्ष भी रखा था। वहीं हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब रहवासियों ने राहत की सांस ली है।

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शाम साढ़े 4 बजे तक चलती रही सुनवाई
आपको बता दें कि इस पूरे मामले में नगर निगम के नोटिस दिए जाने के मामले में रहवासियों की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पूरे मामले को लेकर सिग्नेचर 99 रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था के अध्यक्ष राजेश अवस्थी का बयान भी सामने आया। उन्होने कहा कि निगम के नोटिस को लेकर सिग्नेचर-99 और अल्टीमेट कैम्पस के रहवासियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

NGT ने दिया था आदेश
दरअसल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने 11 अगस्त 2023 को एक आदेश दिया था। आदेश के मुताबिक भोपाल की कलियासोत नदी के 33-33 मीटर के ग्रीन बेल्ट को आरक्षित करने के निर्देश दिए गए थे। इसके साथ ही ये भी आदेश दिए गए थे कि 31 दिसंबर तक चिन्हांकन सीमांकन कर अतिक्रमण को हटाकर ग्रीनरी डेवलप की जाए। इसके बाद जिला प्रशासन ने सीमांकन का काम पूरा रहवासियों को नोटिस भी दिए थे। अब इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है।
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