MP High Court Jabalpur: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल की मानहानि मामले में भोपाल की MP MLA कोर्ट में लंबित अपील की सुनवाई पर रोक लगा दी है। वहीं जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा है।
आपको बता दें, कि अजय सिंह ‘राहुल’ के द्वारा सागर और खरगोन में साधना सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद बाद साधना सिंह के द्वारा मानहानि का केस दर्ज करवाया था।
किसने क्या कहा?
हाईकोर्ट में अजय सिंह ‘राहुल’ ने एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि MP MLA कोर्ट को लंबित अपील सुनने का अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता उमेश त्रिवेदी ने पक्ष रखा। दलील दी गई कि, साल 2013 में अजय सिंह ‘राहुल’ ने खरगौन और सागर में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह के खिलाफ आपमानजनक टिप्पणी की थी।
इस पर साधना सिंह ने भोपाल कोर्ट में अजय सिंह ‘राहुल’ के खिलाफ मानहानि का प्रकरण पेश किया था। JMFC कोर्ट ने आखिरी बहस सुनी और अजय सिंह ‘राहुल’ 10 हजार जुर्माने के साथ कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई।
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अब नोटिस हुआ जारी
अजय सिंह ‘राहुल’ ने इस फैसले के खिलाफ MP-MLA कोर्ट के सामने अपील प्रस्तुत की थी। हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दलील भी दी गई थी, चूंकि MP-MLA कोर्ट ने इस मामले में पूर्व में गवाही ली हैं, इसलिए उसे अपील पर सुनवाई का अधिकार नहीं है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद भोपाल में चल रही सुनवाई पर रोक लगाते हुए पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।
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राहुल ने ये कहा था
11 साल पहले साल 2013 में कांग्रेस वरिष्ठ नेता अजय सिंह ‘राहुल’ ने चुनावी सभा के दौरान साधना सिंह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, इसमें अजय सिंह ‘राहुल’ ने साधना सिंह को नोट गिनने वाली मशीन कहा था।