बंसल न्यूज डेस्क। MP High Court: ग्वालियर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की आयु 18 से घटाकर 16 उम्र करने का अनुरोध किया है। एक रेप केस की याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि है कि इंटरनेट युग में बच्चे जल्दी जवान हो रहे हैं, इसलिए सहमति से संबंध बनाने की उम्र 16 वर्ष हो।
14 साल में बच्चे जवान हो रहे हैं
हाई कोर्ट ने कहा है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट के जमाने मे 14 साल में बच्चे जवान हो रहे हैं। एक-दूसरे के प्रति आकर्षित होकर सहमति से संबंध बनाते हैं। ऐसे मामले में युवा कतई आरोपी नहीं हैं। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह अनुरोध एक रेप केस की सुनवाई के दौरान किया।
कोचिंग संचालक 3 साल से जेल में बंद
इस केस में 17 साल की नाबालिग छात्रा से रेप के मामले में कोचिंग संचालक 3 साल से जेल में बंद है। कोचिंग संचालक ने लड़की द्वारा सहमति से संबंध बनाने के सबूत पेश करते हुए अपने ऊपर लगी की रेप की FIR को निरस्त करने की याचिका दायर की है।
2020 के मामले में सुनवाई
दरअसल, ग्वालियर हाई कोर्ट ने 2020 के एक मामले में सुनवाई कर रहा है। इसी मामले में केंद्र सरकार से सहमति से संबंध बनाने की आयु 16 वर्ष किए जाने की अपील करते हुए टिप्पणी की है कि इस तरह के ममलों में युवक को आरोपी नहीं माना जा सकता।
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