Advertisment

MP में पुलिस थानों में मंदिर निर्माण पर रोक: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का आदेश, CS, प्रमुख सचिव होम, नगरीय प्रशासन को नोटिस

MP High Court: हाईकोर्ट ने थानों में बन रहे मंदिरों के निर्माण पर रोक लगाई है। मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव होम, नगरीय प्रशासन को नोटिस दिया है।

author-image
Rahul Garhwal
MP High Court Order temples will not be built in police stations hindi news

MP High Court: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने थानों में बन रहे मंदिरों के निर्माण पर रोक लगाई है। मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव होम, नगरीय प्रशासन और DGP, SP, कलेक्टर को नोटिस दिया है।

Advertisment

मंदिर निर्माण पर रोक

पुलिस थानों के अंदर बनाए जा रहे अवैध मंदिरों को हटाने को लेकर जनहित याचिका दायर की है। मुख्य न्यायाधिपति सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने पूरे प्रदेश के थाना परिसरों में निर्माणाधीन मंदिरों पर रोक लगा दी।

थानेदार करा रहे मंदिर निर्माण

थानेदार पुलिस स्टेशन में मंदिरों का निर्माण करा रहे हैं। इसके खिलाफ एक जनहित याचिका लगाई गई है। याचिकाकर्ता ओपी यादव की ओर से सतीश वर्मा, अमित पटेल और ग्रीष्म जैन ने पक्ष रखा। सतीश वर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंधित आदेश का उल्लंघन करके मध्यप्रदेश के थानेदार पुलिस स्टेशन परिसर के अंदर मंदिर निर्माण करा रहे हैं।

जबलपुर के थानों में बने मंदिरों की तस्वीरें

[caption id="attachment_692620" align="alignnone" width="545"]temples in police stations विजय नगर थाना, जबलपुर[/caption]

Advertisment

[caption id="attachment_692632" align="alignnone" width="548"]mandir मदन महल थाना, जबलपुर[/caption]

[caption id="attachment_692633" align="alignnone" width="551"]police station temple लार्डगंज थाना, जबलपुर[/caption]

[caption id="attachment_692635" align="alignnone" width="557"]temple सिविल लाइन थाना, जबलपुर[/caption]

Advertisment

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) में लगाई याचिका में जबलपुर के थानों में बने मंदिरों के फोटो लगाए गए हैं। जबलपुर में सिविल लाइन, मदन महल, लार्डगंज और विजय नगर थानों में मंदिर बनाए गए हैं।

ये खबर भी पढ़ें: रेलवे रिजर्वेशन के सिस्टम पर सवाल: 24 घंटे पहले टिकट का स्टेटस RAC 12 फिर हो गया वेटिंग 18, जानें इसके बाद क्या हुआ ?

सभी मंदिरों को हटाने की मांग

याचिकाकर्ता ने सभी मंदिरों को तुरंत हटाने की मांग की और सभी थानेदारों के ऊपर सिविल सर्विस रूल्स के तहत कार्रवाई की मांग की। इस मामले में अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी।

Advertisment

ये खबर भी पढ़ें: MP में सवा लाख संविदा कर्मचारियों को DA की जगह मिला CPI इंडेक्स, सैलरी में हुआ 6 हजार तक का नुकसान

Madhya Pradesh High Court मध्यप्रदेश हाईकोर्ट Madhya Pradesh High Court decision temples will not be built in police stations ban on construction of temples in police stations मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का फैसला पुलिस थानों में नहीं बनेंगे मंदिर पुलिस थानों में मंदिर निर्माण पर रोक
Advertisment
WhatsApp Icon चैनल से जुड़ें