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हाइलाइट्स
- नाबालिग ड्राइविंग पर हाई कोर्ट सख्त
- बीमा पॉलिसी उल्लंघन माना गया
- मुआवजा राशि मालिक से वसूली जाएगी
MP High Court: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि बिना लाइसेंस किसी नाबालिग को वाहन सौंपना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि बीमा पॉलिसी का भी स्पष्ट ब्रेक है। अदालत ने साफ कहा कि बड़ों का कर्तव्य है कि वे बच्चों को ऐसे खतरनाक कामों से रोकें, क्योंकि लापरवाही का परिणाम कई बार जानलेवा साबित हो सकता है।
मंडला जिले की दुर्घटना से जुड़ा मामला
यह मामला मंडला जिले की उस सड़क दुर्घटना से जुड़ा है, जिसमें 7 अक्टूबर 2004 को मनीष कुमार सिंगरोरे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हादसे के समय वाहन एक नाबालिग चला रहा था, जबकि वाहन उसके बड़े भाई निशांत अग्रवाल के नाम पर पंजीकृत था। हादसे के बाद मनीष को आठ दिन तक मेडिकल कॉलेज, जबलपुर में भर्ती रहना पड़ा।
अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, जबलपुर ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को निर्देश दिया था कि वह मनीष को 76 हजार रुपए का मुआवजा दे। कंपनी ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी और दलील दी कि नाबालिग द्वारा बिना लाइसेंस वाहन चलाना पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन है, इसलिए भुगतान की जिम्मेदारी कंपनी पर नहीं डाली जा सकती।
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जस्टिस हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने कहा कि बीमा कंपनी को पहले मुआवजा देना होगा, लेकिन यह राशि वह बाद में वाहन मालिक से रिकवर कर सकती है। अदालत ने यह भी कहा कि नाबालिग को वाहन देना खुद मालिक की गंभीर लापरवाही है, इसलिए जिम्मेदारी अंततः उसी पर तय होगी।
MP Weather Update: एमपी में शीतलहर से बढ़ी ठिठुरन, भोपाल, राजगढ़, रीवा में कोल्ड वेव का अलर्ट, 17 नवंबर से बदलेगा मौसम
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मध्य प्रदेश में ठंड ने जोर पकड़ लिया है, जिसके चलते मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए शीतलहर (Cold Wave) और कड़ाके की सर्दी का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में सर्दी ने इस सीजन का सबसे ठंडा रिकॉर्ड दर्ज किया है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में उत्तर की ओर से आ रही ठंडी हवाओं के कारण तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। नागरिकों को सुबह और शाम के समय पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।
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