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समझौते के बावजूद FIR रद्द नहीं होगी: MP High Court ने पब्लिक प्लेस से अपहरण और झूठे वीडियो बनाने को बताया जघन्य अपराध

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि किसी व्यक्ति का सार्वजनिक स्थान से अपहरण करना, पिस्तौल के बट से हमला करना और धमकी देकर खुद को दोषी ठहराने वाला झूठा वीडियो बनाना "जघन्य अपराध" की श्रेणी में आता है, जिसे समझौते के आधार पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

Shashank Kumar by Shashank Kumar
April 16, 2025
in इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, टॉप न्यूज, भोपाल, मध्यप्रदेश
MP High Court

MP High Court

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हाईलाइट्स
  • पब्लिक प्लेस से अपहरण और पिस्तौल से हमला जघन्य अपराध समाज 
  • FIR रद्द करने की मांग पर हाईकोर्ट ने कहा- ‘यह समाज के खिलाफ अपराध है’
  • हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने से किया साफ इनकार

MP High Court: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने के ग्वालियर खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि किसी व्यक्ति का सार्वजनिक स्थान से अपहरण करना, पिस्तौल के बट से हमला करना और धमकी देकर खुद को दोषी ठहराने वाला झूठा वीडियो बनाना “जघन्य अपराध” की श्रेणी में आता है, जिसे समझौते के आधार पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

यह आदेश जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की एकल पीठ ने सुनाया, जब उनके समक्ष आरोपियों द्वारा FIR रद्द करने की याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में समझौते का हवाला दिया गया था, लेकिन कोर्ट ने FIR की सामग्री को देखते हुए रद्द करने से इनकार कर दिया।

शिकायतकर्ता का अपहरण कर पिस्तौल के बट से हमला

प्रकरण के अनुसार, शिकायतकर्ता अपने दोस्तों के साथ खड़ा था, जब एक कार में सवार कुछ लोगों ने उसे बात करने के बहाने कार में बैठा लिया। उसके मना करने पर भी जबरन ले जाया गया और 5 लाख रुपए की मांग की गई। जब उसने इनकार किया, तो एक आरोपी ने पिस्तौल निकालकर धमकाया और उसकी आंख के पास पिस्तौल का बट मारा।

पिस्तौल पकड़ाकर बनवाया झूठा वीडियो

इतना ही नहीं, आरोपियों ने Google Pay के माध्यम से ₹16,000 की वसूली की और फिर शिकायतकर्ता को पिस्तौल पकड़ाकर एक झूठा वीडियो बनवाया, जिसमें उसे यह बोलने के लिए मजबूर किया गया कि वह दीपेंद्र कंसाना को मारने आया था और पैसे उसने स्वेच्छा से दिए।

इसके बाद आरोपियों ने शिकायतकर्ता को धमकी देते हुए 4,84,000 रुपये की और राशि मांगी कि वे वीडियो को वायरल कर देंगे और अगर उसने किसी को घटना के बारे में बताया तो उसे फंसा दिया जाएगा।

FIR रद्द करने की मांग पर हाईकोर्ट सख्त

अदालत (MP High Court) ने साफ शब्दों में कहा कि इस तरह का अपराध महज निजी विवाद नहीं बल्कि समाज के खिलाफ गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। जस्टिस अहलूवालिया ने कहा कि ऐसी हरकतें “सामाजिक व्यवस्था और कानून के शासन” पर गंभीर प्रभाव डालती हैं।

 

ये भी पढें:  MPPSC 2025 मुख्य परीक्षा पर रोक जारी: MP High Court ने जिम्मेदार अधिकारी को किया तलब, सरकार से भी मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला

कोर्ट ने “ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य” (2012) और “नरिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य” (2014) जैसे सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि जघन्य और संगठित अपराधों में समझौता नहीं किया जा सकता।

इस आधार पर अदालत ने FIR रद्द करने की याचिका खारिज कर दी और कहा कि ऐसे मामलों में न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए FIR रद्द करना उचित नहीं होगा।

 

भोपाल में बस हादसा: बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी के सामने पलटी तेज रफ्तार बस, 15 घायल, सड़क पर लगा लंबा जाम

Bhopal Bus Accident News

Bhopal Bus Accident News: भोपाल जैसे शांत शहर में लगातार हो रहे तेज रफ्तार और लापरवाही के चलते हादसे चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। भोपाल-नर्मदापुरम रोड पर बुधवार दोपहर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें सोम डिस्टिलरीज के कर्मचारियों को ले जा रही एक बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें..

Shashank Kumar

Shashank Kumar

मूल रूप से बिहार के गोपालगंज जिले से हूँ और वर्तमान में बंसल न्यूज़, भोपाल के छत्तीसगढ़ डेस्क पर वेब कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हूँ। बिहार का होने के नाते राजनीति को समझने में सक्षम हूं। क्रिकेट के बारे में विशेष रुचि है और MP-UP समेत बिजनेस-यूटिलिटी जैसी कैटेगरी की खबरों पर भी नजर बनाए रखता हूँ। मीडिया क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए, निरंतर कुछ नया सीखने, गढ़ने और नए स्किल विकसित करने के लिए प्रयासरत रहता हूँ।

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