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Dhar Bhojshala के सर्वे में शामिल होना चाहता था हिंदू याचिकाकर्ता, हाईकोर्ट ने ठुकराई मांग, दिया ये जवाब

MP High Court on Dhar Bhojshala: हाईकोर्ट ने हिंदू याचिकाकर्ता की याचिका खारिज की. सर्वे के दौरान परिसर में मौजूद होने की मांग की थी.

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Rohit Sahu
Dhar Bhojshala के सर्वे में शामिल होना चाहता था हिंदू याचिकाकर्ता, हाईकोर्ट ने ठुकराई मांग, दिया ये जवाब

हाइलाइट्स

  • ASI सर्वे में शामिल होने की याचिका हाईकोर्ट में खारिज 
  • हिंदू पक्ष ने लगाई थी सर्वे में शामिल होने की याचिका 
  • इस तरह की अनुमति का कोई भी आधार नहीं: हाईकोर्ट
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MP High Court की इंदौर खंडपीठ ने धार की भोजशाला विवाद (Dhar Bhojshala) मामले में हिंदू पक्ष की याचिका खारिज की है. दरअसल हिंदू पक्षकर्ता ने भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद (Dhar Bhojshala-Kamal Maula Masjid) परिसर में चल रहे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के सर्वे में  शामिल होने के लिए कोर्ट से मांग की थी. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि इस तरह की अनुमति का कोई भी आधार नहीं बनता है.

   हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने दिया था आवेदन

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस विवाद पर को लेकर सर्वे का आदेश दिया था. धार भोजशाला परिसर (Dhar Bhojshala) में एएसआई का सर्वे 22 मार्च से चल रहा है.

इसी बीच हिंदू फ्रंट फॉर जिस्टिस ने याचिका लगाकर सर्वे में शामिल होने की मांग की थी. बता दें इस समय हाईकोर्ट में भोजशाला विवाद (Dhar Bhojshala Controversy) को लेकर हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है.

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   हाइकोर्ट ने खारिज की याचिका

हाईकोर्ट के जस्टिस एस ए धर्माधिकारी और गजेंद्र सिंह की बेंच ने इस मामले मे सुनवाई करते हुए हिंदू पक्ष के कुलदीप तिवारी की एक अर्जी से संबंधित दलील सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी.

कुलदीप तिवारी लखनऊ के रहने वाले हैं उन्होंने इस भोजशाला परिसर में जारी सर्वे स्थल पर मौजूद रहने की अनुमति मांगी थी. अदालत ने कहा कि एएसआई (ASI) का सर्वे खत्म होने की कगार पर है.

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इसके बाद रिपोर्ट भी सौंपे जाने वाली है जिसके बाद कोर्ट का विवाद को लेकर फैसला सुनाएगा. ऐसे में इस तरह की अनुमति का कोई भी आधार नहीं बनता.

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