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MP High Court
MP High Court Cabinet Minister Govind Singh Rajput Election Affiliate Case Hearing Update: मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के चुनावी हलफनामा में कथित संपत्ति छुपाने के मामले में हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है।
मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। हाईकोर्ट ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार राज्य चुनाव आयोग को जरूरी जानकारी क्यों नहीं दे रही हैं, इससे स्पष्ट होता है कि प्रदेश सरकार मंत्री को बचाने में लगी हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।
2023 के चुनाव में संपत्ति नहीं बताई
दरअसल, यह मामला सागर जिले के राजकुमार सिंह द्वारा दायर याचिका से संबंधित है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि मंत्री राजपूत ने 2023 के विधानसभा चुनाव नामांकन के दौरान अपनी करोड़ों रुपये की संपत्ति का विवरण हलफनामे में नहीं दिया। याचिकाकर्ता ने इस संबंध में दस्तावेज चुनाव आयोग को सौंपे थे।
सरकार ने रोका जांच का रास्ता
अदालत को यह बताया गया कि निर्वाचन आयोग ने इन आरोपों को जांच योग्य मानते हुए राज्य सरकार से संबंधित जमीनों के रिकॉर्ड मांगे थे। लेकिन, राज्य सरकार ने आयोग को गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि यह मामला चुनाव आयोग का क्षेत्राधिकार है। इस जवाब के कारण मामले की जांच तब से लंबित है।
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