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MP HC Judge Video
हाइलाइट्स
- जज श्रीधरन का सात माह में तीसरी बार हुआ ट्रांसफर
- एमपी से इलाहबाद हाईकोर्ट में खुद लिया ट्रांसफर
- मंत्री शाह, दमोह के चर्चित केस में स्वत: लिया था संज्ञान
MP High Court Justice Atul Sreedharan Farewell Video Goes Viral: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से विदाई के दौरान जस्टिस अतुल श्रीधरन भावुक हो गए। इस वक्त उन्होंने मशहूर शायर राहत इंदौरी का एक शेर पढ़ा। जिससे उन्होंने अपने ट्रांसफर के नजरिए को व्यक्त किया।
दरअसल, जस्टिस अतुल श्रीधरन का पिछले सात महीने में यह तीसरा ट्रांसफर है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से उनका इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर हुआ है। 4 नवंबर को हाईकोर्ट में उनका विदाई समारोह हुआ, जिसका वीडियो अब सामने आया है। इसमें जस्टिस अतुल श्रीधरन राहत इंदौरी का शेयर पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कि जो आज साहिब-ए-मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। समारोह में चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा, अन्य जस्टिस, और सीनियर एडवोकेट मौजूद रहे।
सेवा का एक अनिवार्य हिस्सा है ट्रांसफर
जस्टिस अतुल श्रीधरन ने चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा का धन्यवाद किया, और उन्हें नम्र व्यक्ति बताया। उन्होंने साथी जजों को उनकी मदद के लिए धन्यवाद दिया और गुरु गोपाल सुब्रमण्यम और सत्येंद्र कुमार व्यास के प्रति आभार व्यक्त किया, जिनकी वजह से वह जस्टिस बने।उन्होंने कहा कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तबादला सेवा का एक अनिवार्य हिस्सा है।
जस्टिस का खुद का था जाने का फैसला
साल 2023 में उन्होंने अपनी बेटी के इंदौर जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ में वकालत शुरू करने के कारण हितों के टकराव से बचने के लिए खुद ही MP से बाहर ट्रांसफर का अनुरोध किया था।
जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में भी रहे जस्टिस
उन्होंने देश के सबसे बड़े हाईकोर्ट इलाहाबाद में काम करने के लिए उत्साह व्यक्त किया, जहां उन्हें सीखने के कई अवसर मिलेंगे। उन्हें पहले जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट, फिर वापस मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थानांतरित किया गया है।
जस्टिस श्रीधरन के चर्चित फैसले और टिप्पणियां
दमोह 'पैर धुलाई कांड' पर सख़्त टिप्पणी
जस्टिस श्रीधरन ने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण और कड़े निर्णय दिए।
दमोह के पैर धुलाई कांड पर उन्होंने मामले में स्वत: संज्ञान लिया और कमजोर धाराएं लगाने पर दमोह एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी को कड़ी फटकार लगाई।
जातिगत भेदभाव पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो 'खुद को हिंदू कहने वाले लोग आपस में लड़कर अस्तित्वहीन हो जाएंगे'।
14 अक्टूबर 2025 को दोषियों पर NSA (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) के तहत कार्रवाई के आदेश दिए।
मंत्री के बयान पर FIR:14 मई 2025 को मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए बयान पर संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज करने के निर्देश दिए।
न्यायिक मर्यादा का उल्लंघन:22 सितंबर 2025 को शिवपुरी के एडिशनल सेशन जज के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी पर न्यायिक मर्यादा के उल्लंघन का संज्ञान लिया।
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