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हाइलाइट्स
- रिलीज से पहले विवादों में फिल्म जॉली एलएलबी-3।
- मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब।
- 'तेरा भाई वकील है' गाने पर आपत्ति, याचिका दायर।
Movie Jolly LLB 3 Song Controversy MP High Court: बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार और अरशद वारसी की चर्चित कोर्टरूम फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' पिछले कुछ वक्त से लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। इस फिल्म में दिखाए गए सीन्स और डायलॉग्स को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। अब फिल्म का गाना 'भाई वकील है' विवादों में है। गाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाई कोर्ट ने एक्टर अक्षय कुमार, अरशद वारसी, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर समेत 8 लोगों को नोटिस जारी कर 17 सितंबर तक जवाब मांगा गया है।
फिल्म जॉली एलएलबी 3 पर बढ़ा विवाद
बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार और अरशद वारसी की आने वाली फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' एक बार फिर विवादों में घिर गई है। 'भाई वकील है' गाने को लेकर यह आरोप लगाया गया है कि इसमें वकीलों और न्यायपालिका की छवि को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि गाने के बोल न्यायपालिका और वकालत की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं और कानूनी पेशे को मानहानिकारक तरीके से पेश करते हैं। यह फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होना है।
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अक्षय कुमार, अरशद वारसी और मेकर्स को नोटिस
मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ ने फिल्म के गाने पर आपत्ति जताते हुए फिल्म जॉली एलएलबी 3 के कलाकारों और मेकर्स को नोटिस जारी कर 17 सितंबर तक जवाब मांगा है। हाई कोर्ट अभिनेता अक्षय कुमार, अरशद वारसी के साथ ही निर्माता आलोक जैन-अजित अंधारे, निर्देशक सुभाष कपूर सहित अन्य नोटिस जारी किया है।
दरअसल, फिल्म जॉली एलएलबी 3 के डायलॉग्स और गाने के बोल को लेकर यह याचिका जबलपुर निवासी अधिवक्ता प्रांजल तिवारी ने दायर की है। उन्होंने गाने में इस्तेमाल शब्दों जैसे:
"रगों में तगड़मबाजी है, हर ताले की चाबी है..."
"गाड़ी ठोंक के गोली मार, पकड़ी ड्रग चली तलवार..."
"हर केस की पैकेज डील है, फिक्र ना कर तेरा भाई वकील है..."
''कबीरा इस संसार में, सबसे सुखी वकील, जीत गए तो मोटी फीस, हार गए तो अपील''
आदि शब्दों को वकालत जैसे सम्मानित पेशे के खिलाफ बताया। याचिका में कहा गया है कि यह गाना कानून का उल्लंघन करता है और समाज में गलत संदेश फैलाता है। याचिका में राज्य शासन, प्रमुख सचिव गृह विभाग, सचिव, सूचना एवं प्रसारण, भारत सरकार, नई दिल्ली और चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को भी पक्षकार बनाया गया है।
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इलाहाबाद हाई कोर्ट से निरस्त हो चुकी है PIL
दरअसल, 'जॉली एलएलबी 3' के टीजर के बाद से ही फिल्म पर विवाद गहराता जा रहा है। न्यायपालिका की छवि बिगाड़ने के आरोपों के चलते मुंबई, इलाहाबाद और अब गुजरात हाई कोर्ट में भी याचिकाएं दाखिल की गई हैं। हालांकि, 'भाई वकील है' गाने पर आधारित एक समान याचिका पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा खारिज की जा चुकी है, जिसमें फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था।
हाई कोर्ट ने सवाल किया कि प्रस्तुत जनहित याचिका में निर्माता-निर्देश के उल्लेख के अभाव में कोई आदेश कैसे पारित किया जा सकता है। लिहाजा, जनहित याचिका में निर्माता-निर्देशक को आवश्यक पक्षकार बनाया जाना चाहिए।
सिनेमैटोग्राफ अधिनियम का उल्लंघन
याचिका में कहा गया है कि फिल्म में वकीलों की भूमिका निभा रहे अभिनेता नेकबैंड पहनकर अशोभनीय अंदाज़ में नाचते दिखाए गए हैं, जिससे कानूनी पेशे की गरिमा और जिम्मेदारी का उपहास होता है। यह चित्रण न सिर्फ अपमानजनक है, बल्कि सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 5-बी का भी उल्लंघन करता है। साथ ही, गाने के आपत्तिजनक व अश्लील बोल वकीलों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और युवाओं पर गलत प्रभाव डाल सकते हैं।
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