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भर्ती में विवाद: MP हाईकोर्ट ने राज्य शासन से पूछा- OBC मेरिटोरियस कैंडिडेट का अनारक्षित वर्ग में चयन क्यों नहीं?

OBC Reservation Issue: हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और आयुक्त लोक शिक्षण को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए।

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Rahul Sharma
भर्ती में विवाद: MP हाईकोर्ट ने राज्य शासन से पूछा- OBC मेरिटोरियस कैंडिडेट का अनारक्षित वर्ग में चयन क्यों नहीं?

   हाइलाइट्स

  • हाईकोर्ट में 150 उम्मीदवारों ने लगाई है याचिका
  • स्कूल शिक्षा विभाग और डीपीआई को नोटिस जारी
  • ओबीसी आरक्षण इश्यू से जुड़ा है पूरा मामला
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OBC Reservation Issue: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य शासन से पूछा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के मेरिटोरियस अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग में चयनित (MP Bharti Controversy) क्यों नहीं किया गया।

तीन अलग-अलग याचिकाओं पर जस्टिस संजय द्विवेदी व जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठों ने स्कूल शिक्षा विभाग (School Education Department) के प्रमुख सचिव और आयुक्त लोक शिक्षण (DPI) कमिश्नर को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए।

   150 से ज्यादा उम्मीदवारों ने ली है हाईकोर्ट की शरण

जबलपुर की अंकिता पटेल, दतिया के श्रीराम झा, मंदसौर की सुधा चौधरी समेत करीब 150 उम्मीदवारों ने याचिका दायर की है। उनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है।

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https://twitter.com/BansalNewsMPCG/status/1775183064156549501

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व विनायक प्रसाद शाह ने बताया कि प्रदेश में 13 फीसदी ओबीसी (OBC Aarakshan MP) और 13 प्रतिशत सामान्य वर्ग के विभिन्न भर्तियों में लाखों अभ्यार्थियों को होल्ड किया गया है।

   कम अंक पाने वालों को नियुक्ति

प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में भी ओबीसी (OBC Reservation Issue) के एक हजार से अधिक अभ्यर्थियों को होल्ड कर दिया गया है।

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अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि इन अभ्यर्थियों से कम अंक पाने वालों को नियुक्ति दे दी गई है।

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   DPI ने की गंभीर गलती

हाईकोर्ट जबलपुर (High Court Jabalpur)  को बताया गया कि अनारक्षित वर्ग से अधिक अंक प्राप्त करने वाले ओबीसी (OBC Reservation Issue) के सैकड़ों अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग में चयनित नहीं करके उनके ही वर्ग में चयन किया गया है।

OBC-Reservation-Issue-DPI

नियमानुसार यह गलत है और इसमें आयुक्त डीपीआई ने गंभीर त्रुटि की है।

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   AG के अभिमत के कारण कर दिया होल्ड

अधिवक्ता विनायक प्रसाद शाह ने बताया कि याचिका में बताया गया कि प्राथमिक शिक्षकों (MP Teacher Recruitment) के 56 हजार से अधिक पद रिक्त हैं।

फिर भी ओबीसी वर्ग (OBC Reservation Issue) के चयनित अभ्यर्थियों को महाधिवक्ता (AG) के गलत अभितम के कारण होल्ड कर दिया गया है।

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