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MP High Court: इंदौर डिवीजन बेंच का बड़ा फैसला, सार्वजनिक स्थलों पर नहीं लगा सकेंगे नई मूर्तियां, सभी निकायों को आदेश

Madhya Pradesh High Court: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर डिवीजन बेंच ने एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह की नई प्रतिमा स्थापित नहीं की जाएगी।

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sanjay warude
Madhya Pradesh High Court

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Madhya Pradesh High Court: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर डिवीजन बेंच ने एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह की नई प्रतिमा स्थापित नहीं की जाएगी। कोर्ट ने यह निर्देश राज्य सरकार के प्रमुख सचिव और सभी नगर पालिकाओं और नगर परिषदों को जारी किया है।

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दरअसल, यह आदेश उज्जैन जिले के माकडोन गांव में मूर्ति स्थापना को लेकर हुए विवाद के बाद दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। कोर्ट ने पुराने आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि 2023 में जबलपुर हाईकोर्ट भी ऐसा आदेश दे चुकी है कि नई प्रतिमाएं नहीं लगाई जाएंगी।

ऐसे निर्माण से बढ़ते हैं विवाद-HC

कोर्ट ने कहा कि इस तरह के निर्माण ट्रैफिक, कानून-व्यवस्था और सामाजिक विवादों का कारण बनते हैं। सभी नगरपालिकाएं और परिषदें आगे किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई नई प्रतिमा न लगाई जाएं। पहले से जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक या महापुरुषों की मूर्तियों के अनाधिकृत निर्माण पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे।

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यहां से बढ़ा पूरा मामला

जनवरी 2024 में माकडोन में पाटीदार समाज ने बिना अनुमति के सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा लगा दी थी, जिसके विरोध में भीम आर्मी और अनुसूचित जाति समाज के लोगों ने प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की मांग की गई, और मामला हिंसक झड़पों तक पहुंच गया। इसी के बाद, अन्य समुदायों ने भी अपने-अपने महापुरुषों की मूर्तियां लगाने के लिए आवेदन देना शुरू कर दिया। मामला बढ़ते-बढ़ते कोर्ट पहुंच गया।

ये है कोर्ट की गाइडलाइन

सार्वजनिक सड़क, पार्क या अन्य स्थानों पर कोई नया धार्मिक या प्रतिमा निर्माण नहीं।
सभी राज्य सरकारें सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसा कोई निर्माण न हो।
जो निर्माण पहले से हो चुके हैं, उनकी समीक्षा कर उचित कार्रवाई की जाएं।
अनधिकृत निर्माण हटाने, स्थानांतरित, नियमित करने की नीति बनाई जाएं।
उसे समयबद्ध तरीके से लागू किया जाएं।

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