MP High Court Indore Dewas Road Traffic Jam Case: मध्यप्रदेश में हाईकोर्ट की इंदौर बेंच द्वारा 11 जुलाई, शुक्रवार को इंदौर-देवास रोड जाम मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने इस पीएलआई को दो साल पुरानी याचिका में मर्ज कर दिया है। अब कोर्ट में लंबित ट्रैफिक जाम की याचिका के साथ सुनवाई की जाएगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी अपनी विवादित वकील को बदल दिया है।
दरअसल, इंदौर-देवास रोड पर 28 जून, 2025 को लगे भारी ट्रैफिक जाम में हजारों लोग करीब 40 घंटे तक फंसे रहे, वहीं तीन लोगों की मौत भी हो गई थी। इस घटना को लेकर दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार, 11 जुलाई को हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में सुनवाई हुई।
विवादित बयान के बाद बदला वकील
30 जून को इस मामले में पहली सुनवाई हुई थी। कोर्ट में एडवोकेट अनीता शर्मा ने बयान दिया था कि लोग बिना कारण जल्दी क्यों निकलते हैं ? जिसके बाद नया विवादित शुरू हो गया था। जिसके बाद एनएचएआई ने अपना वकील बदल दिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रवीण यादव ने इसकी पुष्टि की। इस बार एडवोकेट एडी सिंह वर्चुअल पेश हुए।
2 साल पहले लगी थी एक याचिका
याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट गिरीश पटवर्धन ने बताया कि कोर्ट ने याचिका को 2 साल पहले दायर तनिष्क पटेल की ट्रैफिक जाम से जुड़ी जनहित याचिका में मर्ज करने का आदेश दिया है। अब इस पूरी समस्या पर संयुक्त सुनवाई होगी।
हमें X, Facebook, WhatsApp, Instagram पर फॉलो करें। हमारे यू-ट्यूब चैनल Bansal News MPCG को सब्सक्राइब करें।
Sonam Raghuvanshi: अनुपात में बेटियों से ज्यादा, फिर क्यों इस शहर से उठी बेटों को बचाने की मांग, जानें पूरा माजरा
Indore Raja Sonam Raghuvanshi Case Beta Bchao Banner Update: मध्यप्रदेश में बेटियों के मुकाबले बेटों की संख्या ज्यादा हैं, लेकिन फिर इस शहर में ऐसा क्या हुआ, जिसके बाद से बेटों को बचाने की मांग उठने लगी। पूरी खबर पढ़ने क्लिक करें…