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MP High Court का MPPSC से तीखा सवाल: किस आधार पर होल्ड किये 13% पद, OBC Reservation याचिका पर ये अपडेट

MP News: एमपी हाईकोर्ट में Sarkari Job के मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने कई महत्वपूर्ण निर्णय दिये हैं।

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Rahul Sharma
MP High Court का MPPSC से तीखा सवाल: किस आधार पर होल्ड किये 13% पद, OBC Reservation याचिका पर ये अपडेट

   हाइलाइट्स

  • एमपी की कई भर्तियों से जुड़े मामलों में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
  • 13% पदों को होल्ड करने पर सरकार और एमपीपीएससी से मांगा जवाब
  • एमपी हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर भी हुई सुनवाई
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MP News:एमपी हाईकोर्ट में अलग-अलग भर्तियों (Sarkari Job) के मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई। 87-13% फार्मूले के कारण प्रदेश में 13 फीसदी पदों को होल्ड कर भर्ती की जा रही है।

यह परंपरा एमपीपीएससी (MPPSC) से शुरु हुई। लोक सेवा आयोग (MPPSC) में लागू 87% और 13% के फार्मूले को चुनौती देने वाली याचिका में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जबलपुर ने सरकार और MPPSC से जवाब तलब किया है।

इन्हें हाईकोर्ट को ये बताना है कि किस आधार पर 13% पदों को होल्ड कर भर्ती की गई है। वहीं ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) से जुड़ी याचिकाओं पर भी गुरुवार को हाईकोर्ट (MP High Court) में सुनवाई हुई है।

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https://twitter.com/BansalNewsMPCG/status/1775879066580586873

   MPPSC में होल्ड अभ्यर्थियों की जारी होगी मेरिट सूची

सुनवाई में हाईकोर्ट (MP High Court) ने आदेश दिया है कि MPPSC में होल्ड अभ्यर्थियों की मेरिट सूची जारी (MP News) की जाए।

बता दें कि ओबीसी के समस्त 84 प्रकरणों की सुनवाई जस्टिस शील नागू और जस्टिस अमरनाथ केशरवानी की खंडपीठ ने की है।

   सब इंजीनियर की भर्तियों को चुनौती देने वाली याचिका निरस्त

हाईकोर्ट (MP High Court) में सब इंजीनियर की भर्तियों को चुनौती देने वाली याचिका लगाई गई थी। जिसे हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया (MP News) है।

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इस याचिका में प्रथम दृष्टया ऐसे कोई तथ्य सामने नहीं आ सके जिसे संज्ञान में लेकर हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई हो सके।

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   सरकार क्यों निराकृत नहीं करना चाहती प्रकरण

एमपी हाईकोर्ट (MP High Court) में भर्तियों से जुड़ी 200 से अधिक याचिकाएं पहुंच गई है। 10 हजार उम्मीदवारों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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इधर सरकार के रवैये पर हाईकोर्ट ने खेद जताया है। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार क्यों प्रकरणों को निराकृत नहीं कराना चाहती है।

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   इस कारण से ओबीसी आरक्षण की सुनवाई टली

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश की प्रतीक्षा में हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) की सभी याचिकाओं की अगली सुनवाई 29 अप्रैल 24 को नियत की है।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दायर एक दर्जन से अधिक याचिकाओं की सुनवाई 19 अप्रैल को होना है।

इसलिए एमपी हाईकोर्ट (MP High Court) ने ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई को 29 अप्रैल तक पोस्टपोन कर दिया है।

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