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जबलपुर। मप्र में अन्य प्रदेशों की महिला अभ्यार्थियों को सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। मप्र हाईकोर्ट ने आज ये फैसला दिया है। जबलपुर हाईकोर्ट में राजस्थान निवासी सीमा सोनी याचिका लगाई थी। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की।
सीमा सोनी नामक महिला ने अपनी याचिका में कहा था कि ये सविंधान के मौलिक अधिकारों में शामिल है कि किसी भी भारतीय नागरिक के साथ उसके जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।
सीमा सोनी ने लगाई थी याचिका
बता दें कि राजस्थान निवासी सीमा सोनी ने मप्र के नीमच में शादी की थी। सीमा को प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा में ओबीसी वर्ग का लाभ नहीं दिया गया था। जिसको लेकर सीमा हाईकोर्ट पहुंची थी। आरक्षित वर्ग की महिलाओं को आरक्षण से वंचित रखने के मामले में सरकार के नियमों को इस याचिका में चुनौती दी गई थी।
5 जजों की बैंच ने की सुनवाई
इस मामले में हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बैंच के एक फैसले का हवाला देकर याचिका का निराकरण किया है। जिसमें कहा गया है कि मप्र से बाहर की आरक्षित वर्ग की महिलाओं को प्रदेश सरकार की सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा।
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