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MP High Court: इंदौर हाईकोर्ट का भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला, कहा- ‘हाइट राउंड फिगर में ली जाए’, जानें पूरा मामला

MP High Court: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में हाइट को राउंड फिगर में लेने का आदेश दिया। जानें कैसे अरुण कलमोडिया के मामले में यह फैसला आया और इससे लाखों उम्मीदवारों को कैसे फायदा होगा। साथ ही, कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिए निर्देशों की पूरी जानकारी यहां पढ़ें।

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Shashank Kumar
MP High Court

हाईलाइट्स:

  • इंदौर हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को लेकर किया बड़ा फैसला
  • हाई कोर्ट का आदेश, 169.6 सेमी हाइट को माना जाए 170 सेमी
  • इंदौर खंडपीठ ने केंद्र सरकार को दिया आदेश, कहा- हाइट को राउंड फिगर में लिया जाए
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MP High Court: मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की हाइट को राउंड फिगर में लिया जाए। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड फोर्स में भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी अरुण कलमोडिया के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसकी हाइट 169.6 सेमी थी। हाई कोर्ट (MP High Court) ने कहा कि इसे 170 सेमी मानकर भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए।

भर्ती प्रक्रिया में हाइट को लेकर बड़ा फैसला

अरुण कलमोडिया ने दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड फोर्स में भर्ती के लिए आवेदन किया था, लेकिन प्राथमिक स्तर पर हाइट 170 सेमी से कम होने के कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। अभ्यर्थी ने इस फैसले को भर्ती एजेंसी के समक्ष चुनौती दी और तर्क दिया कि 2015 में जारी सेना और आर्म्ड फोर्स भर्ती नियमों के अनुसार 0.5 सेमी तक की कमी को नजरअंदाज किया जा सकता है।

असम राइफल्स में लागू था यह नियम

याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दलील दी कि असम राइफल्स में हुई भर्ती प्रक्रिया में भी इस नियम का पालन किया गया था, जहां 0.5 सेमी की हाइट की कमी को स्वीकार किया गया था। इसके आधार पर उन्होंने अपनी भर्ती बहाल करने की मांग की।

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केंद्र सरकार की दलील और हाई कोर्ट का फैसला

केंद्र सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि आवेदक का आवेदन पहले ही खारिज किया जा चुका है और यदि वह अन्य चरणों को पास कर लेता तो हाइट के मुद्दे पर विचार किया जा सकता था। हालांकि, हाई कोर्ट ने सरकार के तर्क को खारिज करते हुए साफ किया कि भर्ती प्रक्रिया में हाइट को राउंड फिगर में लिया जाना चाहिए।

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भर्ती प्रक्रिया में बदलाव से लाखों अभ्यर्थियों को फायदा

हाई कोर्ट (MP High Court) के इस आदेश से उन हजारों अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी, जिन्हें मामूली हाइट की कमी के कारण भर्ती प्रक्रिया में अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अब सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भर्ती में 0.5 सेमी तक की हाइट की कमी को राउंड फिगर में मानकर भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

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मध्यप्रदेश हाई कोर्ट का यह फैसला उन उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी राहत है जो मामूली हाइट की कमी के कारण अपनी योग्यता साबित नहीं कर पाते। कोर्ट ने केंद्र सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भर्ती प्रक्रिया में हाइट को राउंड फिगर में लिया जाए, जिससे योग्य उम्मीदवारों को न्याय मिल सके।

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