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MP High Court Case: मुझे अभी शादी नहीं करनी, IAS बनना है, पढ़ाई के लिए घर छोड़ने वाली लड़की का पिता के साथ रहने से इनकार

MP High Court Civil Service Preparation Case: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में एक युवती ने गुहार लगाई कि उसे उसके पिता के पास न भेजा जाए। लड़की पढ़ना चाहती है और पिता शादी का दबाव बना रहे हैं।

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Rahul Garhwal
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हाइलाइट्स

  • MP हाईकोर्ट में सिविल सर्विस की तैयारी का केस
  • युवती का पिता के साथ रहने से इनकार
  • युवती बनना चाहती है IAS, पिता करा रहे शादी
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MP High Court Civil Service Preparation Case: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा की अध्यक्षता वाली डबल बेंच के सामने एक युवती ने कहा कि उसके पिता उसे पढ़ाई नहीं करने दे रहे थे और शादी का दबाव बना रहे थे। इसके लिए उसे प्रताड़ित किया जा रहा था।

युवती ने लगाई पिता के साथ नहीं रहने की गुहार

युवती ने कोर्ट को बताया कि वो परेशान होकर वह घर से निकल गई और इंदौर में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करके अपना खर्च निकालने लगी। वहीं सिविल सर्विस की तैयारी के लिए कोचिंग करने लगी। युवती ने पिता के साथ नहीं भेजने की गुहार लगाई। वहीं पिता ने उसे फिर से प्रताड़ित नहीं करने का आश्वासन देकर घर भेजने का आग्रह किया।

[caption id="attachment_929115" align="alignnone" width="992"]MP High Court Civil Service Preparation Case युवती का पिता के साथ रहने से इनकार[/caption]

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कोर्ट ने युवती से कहा 4-5 दिन पिता के साथ रहकर देखो

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने युवती से कहा कि वो 4-5 दिनों तक अभिभावक के साथ रहकर देखे। अगर माहौल बेहतर लगे तो ठीक नहीं तो कलेक्टर को आदेश देंगे कि वह बाहर रहने और पढ़ाई की समुचित व्यवस्था कराएं। मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी।

[caption id="attachment_929107" align="alignnone" width="963"]mp high court hindi news मध्यप्रदेश हाईकोर्ट[/caption]

पिता ने लगाई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका

युवती के पिता राजधानी भोपाल के बजरिया थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पिता ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। कहा गया कि उन्होंने बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन महीनों तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। इस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस को युवती का पता लगाने के निर्देश दिए।

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पुलिस ने लड़की को ढूंढा

पुलिस ने लड़की को इंदौर से 10 महीने बाद बरामद किया। तब पता चला कि वह किराए पर रहते हुए एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रही है और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटी है। हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने युवती को पेश किया था। कोर्ट के पूछने पर युवती ने पिता के साथ जाने से इनकार कर दिया। उसने कोर्ट को बताया कि पिता उसे आगे नहीं पढ़ाना चाहते। जबकि वह सिविल सर्विसेज में जाने का सपना संजोए हुए मेहनत कर रही है।

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कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी पद से हटाया, 5 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक, लव जिहाद फंडिंग केस में कार्रवाई

Indore Congress Councillor Anwar Qadri Disqualified: इंदौर में कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। इंदौर संभाग आयुक्त सुदाम खाड़े ने आदेश जारी करते हुए अनवर कादरी को पार्षद पद से हटा दिया है। साथ ही उन्हें अगले 5 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। मामले में मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने कमिश्नर से कादरी को हटाए जाने की मांग की थी। अनवर कादरी लव जिहाद से जुड़े मामलों में फंडिंग करने का आरोप हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

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