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BU के बर्खास्त कर्मचारी की बहाली के आदेश: हाईकोर्ट ने कहा-25 साल बाद नियुक्ति अवैध बताकर नौकरी से नहीं हटा सकते

High Court Orders ReinstatementBU Employees: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने एक फैसले में भोपाल की बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी के बर्खास्त कर्मचारी को बहाल करने के आदेश दिए। हाईकोर्ट ने बीयू के कर्मचारी नरेद्र त्रिपाठी को 50 प्रतिशत बैकवेज भुगतान के आदेश भी दिए।

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BP Shrivastava
High Court Orders BU

हाइलाइट्स

  • बीयू का कर्मचारी 2012 में हुआ नियमित
  • बिना चार्जशीट दिए नौकरी से हटाया
  • हाईकोर्ट ने दिए बहाली के आदेश
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High Court Orders BU Employees: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने एक फैसले में भोपाल की बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी के बर्खास्त कर्मचारी को बहाल करने के आदेश दिए। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा, 25 साल की सेवा के बाद किसी कर्मचारी को सिर्फ इसलिए बर्खास्त नहीं किया जा सकता कि उसकी मूल नियुक्ति अवैध थी। साथ ही हाईकोर्ट ने बीयू के कर्मचारी नरेद्र त्रिपाठी को 50 प्रतिशत बैकवेज भुगतान के आदेश भी दिए।

कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा

चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डबल बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता स्थायी कर्मचारी है, ऐसे में उसकी सेवा केवल कदाचरण के आरोप पर जांच और चार्जशीट के बाद ही समाप्त की जा सकती थी। यूनिवर्सिटी ने बिना इन प्रक्रियाओं के अपनाए सीधे बर्खास्त किया, जो अवैधानिक है। भोपाल के रहने वाले नरेन्द्र त्रिपाठी की याचिका पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।

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बर्खास्त कर्मचारी के वकीलों ने ये दिए तर्क

कर्मचारी नरेंद्र त्रिपाठी के वकील एलसी पटने और अभय पांडे ने दलील दी थी कि उनकी नियुक्ति 1998 में हुई थी और 2012 में उन्हें नियमित कर दिया गया था। उनके खिलाफ न तो कोई शिकायत थी, न ही कोई विभागीय जांच हुई। कोर्ट ने माना कि नियुक्ति के समय याचिकाकर्ता सभी योग्यताएं रखते थे और उनकी सेवा अनियमित थी, अवैध नहीं।

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