हाइलाइट्स
- बीयू का कर्मचारी 2012 में हुआ नियमित
- बिना चार्जशीट दिए नौकरी से हटाया
- हाईकोर्ट ने दिए बहाली के आदेश
High Court Orders BU Employees: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने एक फैसले में भोपाल की बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी के बर्खास्त कर्मचारी को बहाल करने के आदेश दिए। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा, 25 साल की सेवा के बाद किसी कर्मचारी को सिर्फ इसलिए बर्खास्त नहीं किया जा सकता कि उसकी मूल नियुक्ति अवैध थी। साथ ही हाईकोर्ट ने बीयू के कर्मचारी नरेद्र त्रिपाठी को 50 प्रतिशत बैकवेज भुगतान के आदेश भी दिए।
कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा
चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डबल बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता स्थायी कर्मचारी है, ऐसे में उसकी सेवा केवल कदाचरण के आरोप पर जांच और चार्जशीट के बाद ही समाप्त की जा सकती थी। यूनिवर्सिटी ने बिना इन प्रक्रियाओं के अपनाए सीधे बर्खास्त किया, जो अवैधानिक है। भोपाल के रहने वाले नरेन्द्र त्रिपाठी की याचिका पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
बर्खास्त कर्मचारी के वकीलों ने ये दिए तर्क
कर्मचारी नरेंद्र त्रिपाठी के वकील एलसी पटने और अभय पांडे ने दलील दी थी कि उनकी नियुक्ति 1998 में हुई थी और 2012 में उन्हें नियमित कर दिया गया था। उनके खिलाफ न तो कोई शिकायत थी, न ही कोई विभागीय जांच हुई। कोर्ट ने माना कि नियुक्ति के समय याचिकाकर्ता सभी योग्यताएं रखते थे और उनकी सेवा अनियमित थी, अवैध नहीं।
ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पर हाई अलर्ट, आसपास कड़ी सुरक्षा: सभी फ्लाइट आज भी कैंसिल, बनाया इमरजेंसी कंट्रोल रूम
Gwalior Airbase High Alert : भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव और पाकिस्तान के लगातार भारतीय सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमले के प्रयास के बाद ग्वालियर का महाराजपुरा एयरफोर्स स्टेशन (एयरबेस) हाई अलर्ट पर है। एयरबेस के आसपास सुरक्षा पहरा और कड़ा कर दिया गया है। पुलिस रात भर से आसपास के पांच किलोमीटर में कड़ी चेकिंग के साथ ही पूरे शहर में चेकिंग कर रही है। एयरबेस के आसपास बसे गांव में सर्चिंग जारी है। वहीं सुरक्षा के चलते गुरुवार से ही ग्वालियर एयरपोर्ट पर सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें….