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हाइलाइट्स
MP हाईकोर्ट में नाबालिग से रेप का केस
वकील यावर खान की जमानत अर्जी निरस्त
पीड़िता के साथ कई बार हुई थी ज्यादती
Advocate Yawar Khan Bail Rejected: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी भोपाल के अधिवक्ता यावर खान की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। जस्टिस विशाल मिश्रा ने कहा कि पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ सीधे आरोप लगाए हैं, जोकि गंभीर हैं। कोर्ट ने कहा कि आरोपी पर सह अभियुक्तों के साथ पीड़िता को मानव तस्करी में भी घसीटने का भी आरोप है। इन सभी आरोपों की विस्तार से जांच की आवश्यकता है, इसलिए फिलहाल अभी जमानत देने का मामला नहीं बनता।
13 सितंबर को हुई थी गिरफ्तारी
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आरोपी वकील यावर खान[/caption]
गौरतलब है कि भोपाल के अशोका गार्डन पुलिस ने 2023 में यावर खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया था। आरोपी को 13 सितंबर 2025 को बैरसिया रोड से पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
पीड़िता बोली-ऑफिस में कई बार ज्यादती की
भोपाल की कोर्ट से जमानत निरस्त होने के बाद यावर खान ने हाईकोर्ट में आवेदन पेश किया। दलील दी गई कि मामला दर्ज होने के दो साल बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। दरअसल, ट्रायल के दौरान पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि यावर खान ने भी उसके साथ अपने ऑफिस में कई बार ज्यादती की है। चूंकि वह उसका नाम नहीं जानती थी, इसलिए वह उसे पहचान नहीं पाई।
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हाईकोर्ट ने कहा-जमानत नहीं दी जा सकती
ट्रायल प्रक्रिया के दौरान अन्य अधिवक्ता द्वारा यावर खान का नाम लेने से पीड़िता को घटना रिकॉल हुई और फिर उसने आरोपी को पहचाना। कोर्ट ने कहा कि आवेदक वकालत के नोबल प्रोफेशन से जुड़ा है और उस पर यह गंभीर आरोप हैं। मामले में विस्तृत जांच की जरूरत है, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती।
MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: कोरोना योद्धा के परिवार को मिलेगा हक, ‘सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण’ योजना पर दिया ये आदेश
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MP High Court Corona Warrior Compensation Order: कोरोना महामारी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले कोरोना वॉरियर्स के परिवारो राहत की खबर आई है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने ‘मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना’ के अंतर्गत सरकार को 90 दिनों के भीतर सहायता राशि देने का आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता को खारिज किया है। यह फैसला उन परिवारों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है, जिन्हें अब तक सरकारी सहायता नहीं मिल सकी थी। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
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