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MP Helmet Rules
हाइलाइट्स
- बाइक सवार सभी लोगों पर हेलमेट अनिवार्य
- 4 साल से अधिक उम्र के बच्चों पर भी लागू
- 6 नवंबर से कड़ाई से कराया जाएगा पालन
Madhya Pradesh (MP) Helmet Rules 2025 Update: मध्यप्रदेश में यातायात पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से एक बड़ा निर्णय लिया है।
यातायात पुलिस आज यानी बुधवार, 5 अक्टूबर 2025 हेलमेट न पहनने वाले दोपहिया वाहन चालकों और पीछे बैठे व्यक्तियों को अंतिम बार केवल समझाइश दे रही है। गुरुवार, 6 नवंबर से पूरे मध्य प्रदेश में यह अभियान सख्ती से शुरू हो रहा है, जिसके तहत पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा।
क्या है यातायात का नियम ?
यदि दोपहिया वाहन पर चार वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति ने हेलमेट नहीं पहना है, चाहे वह चालक हो या पीछे बैठा व्यक्ति, तो चालान काटा जाएगा। एडीजी, पीटीआरआई (ADG, PTRI) के निर्देशों के बाद यह मुहिम पूरे प्रदेश में एक साथ शुरू की जा रही है।
भोपाल में यहां हो रही चेकिंग
भोपाल में यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए 16 प्रमुख स्थानों पर सख्त चेकिंग हो रही है। ट्रैफिक पुलिस का स्पष्ट निर्देश है कि नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। यह निर्णय सड़क हादसों को रोकने और दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या कम करने के लिए लिया गया है।
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