जबलपुर।MP HC News. एमपी हाईकोर्ट (MP HC News) ने नाबालिग पत्नी से रेप के केस में पति को बरी कर दिया है। पति पर अपनी ही नाबालिग पत्नी के अपहरण और दुष्कर्म का केस था।
पत्नी डेढ़ साल के मासूम को लेकर कोर्ट (MP HC News) पहुंची थी। पत्नी ने कोर्ट में कहा कि- साहब, मैं मर्जी से उसके साथ गई थी। मैंने उससे शादी भी कर ली है, केस खत्म करें। इस पूरे मामले में जज ने काबिले तारीफ फैसला सुनाया और पति को बरी कर दिया।
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HC ने की अहम टिप्पणी
इस मामले का फैसला सुनाते हुए जस्टिस आनंद पाठक ने कहा कि- ये एक सामान्य मामला है। जिसमें एक युवक पर नाबालिग के अपहरण और रेप का आरोप है। इसमें सजा दी जा सकती है, लेकिन इसके साथ ही एक जज को बड़ी उत्कृष्टता से केस की नब्ज को समझना है।
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FILE के अक्षरों से LIFE भी बनती है-जज
जज आनंठ पाठक ने आगे कहा कि- ये नहीं भूलना चाहिए कि FILE की स्पेलिंग को आगे पीछे करके LIFE भी बनती है, इसमें कई जिंदगियां हैं। कोर्ट के सामने जो फाइल है उसमें एक जीवन (लाइफ) नहीं कई जिंदगी हैं। इसके साथ ही कोर्ट (MP HC News) ने सभी पक्षों पर गौर किया और एफआईआर व ट्रायल कोर्ट में लंबित केस को निरस्त कर दिया।
ये था पूरा मामला
MP हाईकोर्ट (MP HC News) में सुनवाई के दौरान युवक की पत्नी ने बताया कि, साल 2021 में वो अपनी मर्जी से युवक के साथ गई थी, दोनों ने बाद में शादी भी कर ली। इस दौरान हमारा एक बच्चा भी हुआ, हम अपनी शादीशुदा जिंदगी से बेहद खुश हैं। पत्नी के इस बयान के बाद कोर्ट ने दुष्कर्म और अपहरण केस में पति को राहत दे दी।
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