हाइलाइट्स
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मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को मिलेगा प्रमोशन
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सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान
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MP के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी
MP Govt Employees Promotion: मध्यप्रदेश के सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को जल्द ही प्रमोशन मिल सकता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान सुनकर सरकारी कर्मचारी खुश हो जाएंगे। सीएम मोहन यादव ने जल्द ही प्रमोशन मिलने की बात कही है।
प्रमोशन पर सीएम मोहन यादव ने ये कहा
सीएम मोहन यादव ने कहा कि जब हम सबकी चिंता कर रहे हैं तो हमारे परिवार की चिंता क्यों नहीं करेंगे। ये अधिकारी-कर्मचारी तो हमारे ही हैं। इनके बारे में हमने अपने निर्णय लिए हैं। अभी तो ये शुरुआत है। अधिकारी-कर्मचारियों की पदोन्नति के मसले भी अटके पड़े हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि बहुत जल्दी सबको पदोन्नति मिले, इस दिशा में भी हमारी सरकार लगी हुई है।

14 मार्च को विधानसभा में सीएम मोहन ने दिए थे संकेत
मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव ने 14 मार्च को विधानसभा में संकेत दिए थे कि जल्द ही कर्मचारियों के प्रमोशन पर सरकार फैसला करेगी। प्रदेश में पिछले 9 साल से कर्मचारी-अधिकारियों के प्रमोशन नहीं हुए हैं। 1 लाख से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारी बिना प्रमोशन के रिटायर हो चुके हैं।
क्यों लगी प्रमोशन पर रोक ?
2002 में प्रदेश में तत्कालीन सरकार ने प्रमोशन के नियम बनाते हुए प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान किया था। ऐसे में आरक्षित वर्ग के कर्मचारी प्रमोशन पाते गए, लेकिन अनारक्षित वर्ग के कर्मचारी पीछे रह गए। इस मामले में विवाद बढ़ा तो कर्मचारी कोर्ट पहुंचे। उन्होंने कोर्ट से प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने की मांग की। कोर्ट में तर्क दिया कि प्रमोशन का फायदा सिर्फ एक बार मिलना चाहिए। इन तर्कों के आधार पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मप्र लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 खारिज कर दिया। सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति रखने का आदेश दिया और 30 अप्रैल 2016 से MP में प्रमोशन पर रोक लगी है।
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अब क्या कर रही सरकार ?
सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रमोशन देने के लिए वित्त विभाग ने प्रोसेस शुरू कर दी है। इसके लिए विधि विभाग से अभिमत मांगा गया है। आपको बता दें कि हाल ही में विधि विभाग ने सवा सौ से ज्यादा कर्मचारियों को विभागीय भर्ती नियम के मुताबिक प्रमोशन दिया है।
प्रमोशन के लिए 3 क्राइटेरिया
अधिकारी-कर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन मिलेगा।
जिन अधिकारी-कर्मचारियों को प्रमोशन मिल चुका है उनका डिमोशन नहीं होगा।
अधिकारी-कर्मचारियों के प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन ही होंगे।
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