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MP Leave Rules 2025: मध्यप्रदेश में बदले अवकाश के नियम, एमपी के employees को केंद्र के नियम के समान मिलेगा अवकाश

Madhya Pradesh Government Employees Leave Rules 2025: मध्यप्रदेश में सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के अवकाश के नियम बदल गए है। अब केंद्र सरकार के नियम के समान ही प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारी अवकाश ले सकेंगे।

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sanjay warude
MP Leave Rules 2025

MP Leave Rules 2025

हाइलाइट्स

  • सरोगेट मदर को भी मिलेगी छुट्टी
  • मेडिकल की छु​ट्टी नहीं होंगी लैप्स
  • अभी अर्जित छुट्टी में ऐसी व्यवस्था
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MP Government Employees Leave Rules 2025: मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों (Government Employees) के अवकाश के नियम बदल गए है। अब केंद्र सरकार (Central government) के नियम के समान ही प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारी अवकाश ले सकेंगे। जिसे मध्यप्रदेश कैबिनेट (Madhya Pradesh Cabinet) से मंगलवार, 19 अगस्त 2025 को मंजूरी दी गई है।

कौनसे अवकाश नहीं होंगे लैप्स ?

अब एमपी में किसी भी अधिकारी-कर्मचारी के मेडिकल अवकाश (medical leave) लैप्स नहीं किए जाएंगे। मेडिकल अवकाश (medical leave) जितने बचेंगे, उसके बदले में निर्धारित दिन का वेतन, रिटायरमेंट (retirement) के समय खातों में दिया जाएगा। इसमें सरकार ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि कितने दिन का वेतन दिया जाएगा।

अब इन्हें भी मिलेंगे अवकाश

पितृत्व अवकाश:दत्तक संतान ग्रहण करने पर लालन-पालन के लिए 15 दिन का अवकाश मिलेगा।

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सरोगेट अवकाश: महिला अधिकारियों को सरोगेसी (जिसे सरोगेट मदर कहा जाता है यानी कोख किराए पर देकर या लेकर बच्चे के जन्म) के लालन-पालन अवकाश की पात्रता मिल सकती हैं।

सिंगल पेरेंट्स अवकाश: सिंगल पेरेंट्स के भी अवकाश का प्रावधान बताया जा रहा है। ​सिंगल पेरेंट्स से मतलब एकल अभिभावक यानी जो बिना किसी जीवनसाथी के अपने बच्चे या बच्चों का अकेले पालन-पोषण करते हैं।

दिव्यांग या गंभीर होने पर विशेष अवकाश:यदि कोई दिव्यांग या गंभीर स्थिति में है और अवकाश का आवेदन नहीं दे पाया है, ऐसे अधिकारी-कर्मचारियों को स्वस्थ होने पर अवकाश का आवेदन स्वीकार किया जाएगा।

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शैक्षणिक सवर: 1 माह 10 दिन के अर्जित अवकाश की पात्रता है। यानी किसी सरकारी अधिकारी-कर्मचारी को पढ़ाई, शोध, प्रशिक्षण या उच्च शिक्षा लेना हो तो उन्हें भी अवकाश मिलेगा।

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अभी ये अवकाश मिल रहे

मातृत्व अवकाश: प्रसूता अधिकारी-कर्मचारी को छह महीने का अलग अवकाश ले सकती हैं।

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चाइल्ड केयर अवकाश: 18 साल से कम उम्र के बच्चों की केयर के लिए एकसाथ या टूकड़ों में अवकाश ले सकती हैं।

महिलाओं के अवकाश: 20 दिन आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश 30 दिन ले सकते हैं।

पुरुषों के अवकाश: 13 दिन आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश 30 दिन ले सकते हैं।

मेडिकल अवकाश: बीमारी और परिस्थिति को देखते हुए डॉक्टर के सर्टिफिकेट पर अवकाश।

दिव्यांग अवकाश: 13 दिन आकस्मिक, अर्जित अवकाश 30 दिन ले सकते हैं।

अभी अर्जित अवकाश में ये सुविधा

वर्तमान में सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के पूरे सेवाकाल में बचे हुए अर्जित अवकाश के बदले अधिकतम 270 दिन का वेतन देने का प्रावधान हैं। यह राशि उन्हें रिटायरमेंट के समय दी जाती है। इसके अलावा बाकी अवकाश लैप्स किए जाते है। अधिकांश उन अवकाश का उपयोग कर लेते हैं।

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