हाइलाइट्स
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मध्यप्रदेश के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर
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भत्तों में वृद्धि के आदेश जारी
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1 अप्रैल से लागू होंगे बढ़े हुए भत्ते
MP government employees allowances increased: मध्यप्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को मिलने वाले यात्रा भत्ता, मकान किराया भत्ता और अनुग्रह राशि में वृद्धि के आदेश जारी कर दिए हैं। वित्त विभाग के आदेश के मुताबिक सरकार के अधिकारी और कर्मचारियों को 1 अप्रैल से लागू किए गए यात्रा भत्ते यानी ट्रैवलिंग अलाउंस की पुनरीक्षित दरें निम्नानुसार निर्धारित की गई हैं।
हाउस रेंट अलाउंस (HRA) बढ़ाने का आदेश
कर्मचारियों को कितना मिलेगा HRA
मध्यप्रदेश शासन के आदेश के मुताबिक 7 लाख या इससे ज्यादा की जनसंख्या वाले नगरों में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी का 10 प्रतिशत हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा।
3 लाख से ज्यादा पर 7 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में रहने वाले कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी का 7 प्रतिशत हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा।
3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में रहने वाले कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी का 5 प्रतिशत हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा।
यात्रा भत्ता बढ़ाने का आदेश
कर्मचारियों को कितना मिलेगा यात्रा भत्ता
201 से 300 किलोमीटर – अगर आप खुद के वाहन से जाएंगे तो 1350 रुपये यात्रा भत्ता मिलेगा। वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाने पर 550 रुपये यात्रा भत्ता मिलेगा।
301 से 450 किलोमीटर – खुद के वाहन से जाने पर 2025 रुपये और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाने पर 750 रुपये TA मिलेगा।
451 से 600 किलोमीटर – खुद के वाहन से जाने पर 2500 रुपये और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाने पर 950 रुपये TA मिलेगा।
601 से 800 किलोमीटर – खुद के वाहन से जाने पर 3000 रुपये और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाने पर 1100 रुपये यात्रा भत्ता मिलेगा।
800 किलोमीटर से ज्यादा – खुद के वाहन से जाने पर 3700 रुपये और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाने पर 1250 रुपये TA मिलेगा।
अनुग्रह भत्ता बढ़ाने का आदेश
सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर देय अनुग्रह राशि
मध्यप्रदेश सरकार ने वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में देय वेतन के 6 गुना के बराबर, अधिकतम 1 लाख 25 हजार अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किया है जो सरकारी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर मृतक के परिवार को मिलेगा।
मध्यप्रदेश में होटल-ढाबों पर पुलिस रेड के दौरान सेक्स वर्कर को अरेस्ट नहीं करने के निर्देश
MP Sex Worker Not Arrested: मध्यप्रदेश में महिला सुरक्षा की स्पेशल DG प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने सभी जिलों के SP को निर्देश दिए हैं कि होटल और ढाबों में पुलिस रेड के दौरान सेक्स वर्कर महिला को आरोपी न बनाया जाए और न ही अरेस्ट किया जाए। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें…