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MP में कर्मचारियों के भत्तों में इजाफा: जानें अब किस शहर में कितना मिलेगा HRA, मृत्यु पर परिवार को कितनी मिलेगी राशि

MP Govt Employees Allowances increased: मध्यप्रदेश के कर्मचारियों के भत्ते बढ़ा दिए गए हैं। अब HRA की बढ़ी हुई राशि मिलेगी। वहीं कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को मिलने वाली राशि में भी बढ़ोतरी हुई है।

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BP Shrivastava
MP Govt Employees Allowances increased

MP Govt Employees Allowances Increased: मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न भत्तों में इजाफा किया है। प्रदेश के करीब साढ़े सात लाख कर्मचारियों का परिवहन और गृह भाड़ा भत्ता (House Rent Allowance ) 15 साल बाद बढ़ाया गया है। इसके अनुसार अब कर्मचारियों को 200 रुपए की जगह 384 रुपए परिवहन भत्ता (ट्रांसपोर्ट अलाउंस) दिया जाएगा। इसकी मंजूरी मंगलवार, 1 अप्रैल को मोहन कैबिनेट ने दी है।

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कर्मचारी की मृत्यु पर अधिकतम 1.25 लाख मिलेंगे

सातवें वेतनमान में देय मूल वेतन के आधार पर A श्रेणी के नगरों के लिए 10%, B श्रेणी के नगरों के लिए 7% प्रतिशत और C एवं D श्रेणी के नगरों के लिए 5% के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता (House Rent Allowance ) प्रदान किया जाएगा। वहीं कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को देय अनुग्रह अनुदान वर्तमान में निर्धारित पात्रता का 2.57 गुणक के आधार पर अधिकतम 1.25 लाख रुपए मिलेगी। इससे राज्य शासन पर अतिरिक्त वार्षिक व्ययभार लगभग 1500 करोड़ रुपए आएगा।

भत्तों में मूल्य सूचकांक के आधार पर होगी वृद्धि

सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले दैनिक भत्ता, वाहन भत्ता, मील भत्ता, ठहरने की पात्रता, प्रदेश के बाहर यात्रा के दौरान स्थानीय परिवहन, स्थानांतरण पर घरेलू समान का परिवहन और स्थानांतरण अनुदान, स्थायी यात्रा भत्ता में मूल्य सूचकांक (Price Index) के आधार पर वृद्धि की जाएगी।

इन्हें मंत्रालय के कर्मचारियों के बराबर भत्ता

मंत्रालय भवन में संचालित वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली संचालनालय एवं राज्य सत्कार अधिकारी कार्यालय में पदस्थ शासकीय सेवकों को भी मंत्रालय के समकक्ष अधिकारियों के समतुल्य मंत्रालय भत्ता दिया जाएगा।

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विशेष भत्ता भी मंजूर

इसके साथ ही अतिरिक्त कार्य के लिए दोहरा भत्ता, राज्य शासन के पात्र चिकित्सकों और चिकित्सा शिक्षकों को दिए जाने वाला अव्यवसायिक भत्ता, सचिवालयीन भत्ता एवं मंत्रालयीन अधिकारियों के लिए विशेष भत्ता की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु पर परिवार को देय अनुग्रह अनुदान वर्तमान में निर्धारित पात्रता का 2.57 गुणक के आधार पर अधिकतम 1 लाख 25 हजार रुपए तक दिया जाएगा।

कर्मचारियों ने कहा- 13 साल बाद मंजूरी, वो भी बहुत कम

प्रदेश के कर्मचारियों ने कहा कि विभिन्न भत्ते 13 साल बाद मंजूरी दी गई, वो भी बहुत कम। उन्होंने कहा, गृह भाड़ा भत्ता अप्रैल 2025 से 10%, 7% और 5% किया गया है, जबकि केंद्र में सातवें वेतनमान में 10% 20% 30% दिया जा रहा है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को गृह भाड़े भत्ते में 945 से 7915 तक की वृद्धि (केंद्र के अनुसार) होती तो इस महंगाई में कर्मचारियों को बहुत राहत मिलती। यह भत्ते भी पिछले आदेश से 13 साल बाद एवं सातवें वेतनमान के 9 साल बाद मिलेगा। वह भी महंगाई के अनुसार नहीं है।

उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सरकार देर दे भत्ते दे रही है तो कर्मचारियों को उचित लाभ प्राप्त होगा, लेकिन वो आशा के अनुरूप नहीं मिला।

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ए, बी, सी, डी श्रेणी के शहर

  • ए-श्रेणी: (हाई एचआरए): 50 लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहर।
  • बी-श्रेणी (मीडियम एचआरए): 5 लाख से 50 लाख के बीच आबादी वाले शहर।
  • सी-श्रेणी (लोअर एचआरए): 5 लाख से कम आबादी वाले शहर।
  • डी-श्रेणी (सबसे कम एचआरए): 5 लाख से कम आबादी वाले शहर।

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Muslim Professor Video

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