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MP Promotion Rules 2025: सरकारी कर्मचारियों के पदोन्नति मामला में आया बड़ा अपडेट, जानें कब होगी सुनवाई ?

MP Promotion Rules 2025: मध्यप्रदेश में कर्मचारियों की पदोन्नति नियम 2025 को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने डीपीसी रोकने का आदेश दिया था। अब मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी।

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BP Shrivastava
MP Promotion Rules 2025

MP Promotion Rules 2025

हाइलाइट्स

  • कर्मचारियों के प्रमोशन केस में सुनवाई 9 सितंबर को
  • प्रमोशन के लिए सरकार ने प्रमोशन नियम 2025 बनाए 
  • प्रमोशन मामले में हाईकोर्ट ने किए सरकार से सवाल
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MP Promotion Rules 2025: मध्यप्रदेश में कर्मचारियों के प्रमोशन मामले में हाईकोर्ट में अब 9 सितंबर को सुनवाई होगी। इससे पहले कोर्ट ने डीपीसी रोकने का आदेश दिया था।

कोर्ट ने किया यह सवाल

दरअसल, सरकार ने 9 साल से अटकी पदोन्नतियां शुरू करने के लिए प्रमोशन नियम 2025 बनाए थे, जिनमें प्रमोशन में आरक्षण से जुड़े प्रावधानों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। मामले में पिछली सुनवाई 7 जुलाई को हुई थी। तब कोर्ट ने सवाल किया था कि जब पदोन्नति में आरक्षण को लेकर सरकार की याचिका पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो नए नियम बनाने से पहले उसे वापस क्यों नहीं लिया गया ?

हाईकोर्ट ने यह भी कहा

सरकार ने पहली बार आदेश में यह भी लिखा है कि होने वाली पदोन्नतियां सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर होंगी। हाईकोर्ट ने 7 जुलाई की सुनवाई में ही आदेश दिया था कि अगली तारीख तक नए नियमों पर आधारित डीपीसी (विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक) न की जाए।

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मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025

सीधी भर्ती के पदों में SC-ST को आरक्षण

मध्यप्रदेश सरकार ने प्रमोशन के नए नियमों (MP New Promotion Rules 2025) में रिजर्व कैटेगरी को प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक दक्षता और योग्यता को महत्व दिया है। सीधी भर्ती के पदों में SC-ST वर्ग के अधिकारी-कर्मचारियों को 16 से 20 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है। सरकार प्रमोशन में भी इन्हें इसी आधार पर आगे बढ़ने का मौका देने के लिए प्रतिबद्ध है। गजट नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही सरकार के प्रमोशन के नियम प्रभावी हो गए हैं।

विभागीय प्रमोशन कमेटी बनेगी

सरकार की ओर से प्रमोशन से भरे जाने वाले हर कैडर के पद अलग से तय होंगे। इसके लिए विभागीय प्रमोशन कमेटी फैसला लेगी। कमेटी के अध्यक्ष विभाग के सचिव और विभाग के अध्यक्ष सचिव होंगे। कमेटी में उपसचिव या उससे ऊंचे पद का GAD का एक ऑफिसर भी शामिल होगा।

कमेटी में शामिल होगा एक सेकंड क्लास अधिकारी

अगर कमेटी में तीनों सदस्यों में से कोई एक सदस्य SC वर्ग का नहीं हुआ तो SC वर्ग का एक सेकंड क्लास अधिकारी भी कमेटी में शामिल किया जाएगा। पहले 3 मेंबर में से कोई सदस्य ST वर्ग का नहीं होने पर सेकंड क्लास कैटेगरी का ST वर्ग का एक अधिकारी भी कमेटी में शामिल किया जाएगा। अगर विभागीय कमेटी किसी मामले में अलग फैसला लेती है तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी। इसमें विभाग के सचिव और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव शामिल होंगे।

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2028 तक के लिए कमेटी

GAD के नियमों में कहा गया है कि कमेटी साल 2024 से 2028 तक की विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) के लिए लागू मानी जाएगी। 5 साल के बाद इस कमेटी को फिर से नए सिरे से बदला जा सकेगा।

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