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Coldrif Syrup Case MP Government
Madhya Pradesh Government Cough Syrup Sale Limit Guidelines Update: छिंदवाड़ा, बैतूल और पांढुर्णा में जहरीली दवाई से मासूम बच्चों की मौत के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने कफ सिरप की बिक्री की सीमा तय कर दी है।
स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, अब कफ सिरप की बिक्री की संख्या को नियंत्रित करने के लिए होलसेलर और रिटेलर के लिए मासिक सीमा तय की है। जारी निर्देशों के अनुसार, अब होलसेलर (Wholesalers) प्रतिमाह 1000 बोतल की बिक्री कर सकेंगे। जबकि रिटेलर (Retailers) के लिए प्रतिमाह 50 बोतल की बिक्री की सीमा तय की गई है। इसके पीछे विभाग के अधिकारियों का तर्क है कि अमानक दवाई पर रोक से कम नुकसान होगा।
कोल्ड्रिफ, रेस्पीफ्रेश TR और रिलाइफ सिरप अमानक
मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने दूषित कफ सिरप से जुड़े गंभीर मामलों के बाद अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और कई कड़े कदम उठाए हैं। जिसमें अब तक प्रतिबंधित कफ सिरप के 243 सैंपल लिए जा चुके हैं। जांच में कोल्ड्रिफ, रेस्पीफ्रेश TR और रिलाइफ सिरप जैसे ब्रांड अमानक पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अब तक 1086 अमानक सिरप की बोतलों को जब्त कर सीज किए हैं।
ओरल लिक्विड सिरप टेस्टिंग अनिवार्य करने लिखा पत्र
मध्यप्रदेश में अभी ओरल लिक्विड सिरप की टेस्टिंग अनिवार्य नहीं है। जिसके लिए एमपी ड्रग कंट्रोलर दिनेश श्रीवास्तव ने ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने ओरल लिक्विड सिरप की टेस्टिंग को अनिवार्य किए जाने की मांग की है।
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Coldrif Cough Syrup Case: सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच की मांग रद्द की, कोल्ड्रिफ सिरप से बच्चों की मौत का मामले में सुनवाई
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Madhya Pradesh Chhindwara Court Coldrif Cough Syrup Death Case Udpate: मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा, बैतूल, पांढुर्णा में मासूम बच्चों की मौत के मामले में आज यानी शुक्रवार, 10 अक्टूबर, 2025 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज ने इस मामले की सीबीआई से जांच की मांग को रद्द कर दिया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
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