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CNG Vehicle: अब CNG गाड़ियों के लिए लाइफटाइम व्हीकल टैक्स में 1% की छूट, इन वाहनों को मिलेगा लाभ

CNG Vehicle: मध्य प्रदेश सरकार ने CNG वाहनों को बढ़ावा देने के लिए लाइफटाइम व्हीकल टैक्स में 1 प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया है। रेट्रोफिटेड या हाइब्रिड वाहनों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।

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Vikram Jain
CNG Vehicle: अब CNG गाड़ियों के लिए लाइफटाइम व्हीकल टैक्स में 1% की छूट, इन वाहनों को मिलेगा लाभ

हाइलाइट्स

  • फैक्ट्री फिटेड CNG वाहनों को 1% लाइफटाइम टैक्स छूट
  • वाहनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग टैक्स दरें तय
  • हाइब्रिड और रेट्रोफिटेड CNG वाहनों को नहीं मिलेगा लाभ
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CNG Vehicle:  मध्य प्रदेश सरकार ने CNG वाहनों को बढ़ावा देने के लिए लाइफटाइम व्हीकल टैक्स में 1 प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया है। यह छूट सिर्फ उन्हीं वाहनों पर लागू होगी जो एक साल की अवधि में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नीति 2025 के तहत रजिस्टर्ड होंगे। रेट्रोफिटेड या हाइब्रिड वाहनों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। यह पहल राज्य सरकार की ईको-फ्रेंडली और स्वच्छ ईंधन नीति का हिस्सा है।

राज्य सरकार की नई पहल: पर्यावरण भी बचेगा, पैसा भी

CNG वाहन खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश सरकार ने सीएनजी वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ी घोषणा की है। अब फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट से लैस नए वाहनों को लाइफटाइम व्हीकल टैक्स में 1 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यह कदम पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। यह छूट अलग-अलग कैटेगरी के वाहनों के लिए अलग-अलग निर्धारित की गई है। इसको लेकर परिवहन विभाग ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।

सिर्फ फैक्ट्री फिटेड CNG वाहनों को मिलेगा लाभ

पर्यावरण अनुकूल और सस्ता ईंधन माने जाने वाले CNG (Compressed Natural Gas) वाहनों को अब राज्य सरकार की नई नीति का सीधा लाभ मिलेगा। परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार, फैक्ट्री फिटेड CNG वाहनों को अब लाइफटाइम व्हीकल टैक्स में 1% की छूट दी जाएगी। यह छूट केवल उन्हीं वाहनों को मिलेगी जो एक साल की अवधि में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नीति 2025 के तहत पंजीकृत किए जाएंगे।

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इन वाहनों को नहीं मिलेगा लाभ

परिवहन विभाग ने साफ किया है कि रेट्रोफिटेड CNG किट या हाइब्रिड फ्यूल सिस्टम वाले वाहनों को इस टैक्स छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा। यह योजना सिर्फ उन गाड़ियों के लिए है जो कंपनी द्वारा पहले से ही CNG किट के साथ बनाई गई हों। इन वाहनों को ही व्हीकल टैक्स में छूट दी जाएगी।

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विभिन्न कैटेगरी के वाहनों के लिए टैक्स रेट (छूट सहित)

              वाहन श्रेणी           वाहन मूल्य         टैक्स दर (CNG वाहन)
बाइक/12 सवारी+चालक वाले वाहन       10 लाख रूपए से कम         वाहन मूल्य का 7%
      इसी कैटेगरी के वाहन       10 से 20 लाख के बीच                 9%
     इसी कैटेगरी के वाहन        20 लाख से ज्यादा                13%
 मालवाहक वाहन (7500 किग्रा तक)              कोई भी                 7%
मालवाहक वाहन (7500 किग्रा से अधिक)             कोई भी                4%
     अन्य सभी वाहन            कोई भी               9%
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