हाइलाइट्स
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कोचिंग में 16 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को नहीं मिलेगा प्रवेश
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राज्य में कोचिंग संस्थानों को कंट्रोल करने के लिए नहीं है कानून
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कोचिंग एसोसिएशन ने की कोचिंग कंट्रोल एक्ट बनाने की मांग
MP News: केंद्र सरकार ने कोचिंग संस्थानों को लेकर गाइडलाइन जारी की थी. इसके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग में एडमिशन देने पर रोक लगाई गई थी. 26 अप्रैल को मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है. मध्य प्रदेश कोचिंद एसोसिएशन ने इस फैसले को स्वागत योग्य बताया है. हालांकि सरकार ने इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया है. ऐसे में जो कोचिंग संस्थान इस आदेश का उल्लंघन करते हैं उनपर किस तरह कार्रवाई होगी इसपर पेंच फंसा हुआ है.
एक्ट नहीं तो कैसे होगी कार्रवाई
एमपी कोचिंग एसोसिएशन (Coaching Association MP) ने सरकार से इसपर कानून बनाने की मांग की है. इस आदेश का पालन और बेहतर तरीके से हो सके इसके लिए सरकार कोचिंग कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट तैयार करे. नए एक्ट में प्रदेश के सभी कोचिंग संस्थानों (Coaching Centers) को रजिस्टर्ड किया जाए. जिससे उनकी मॉनिटरिंग सही से हो सके. हालांकि सरकार बिना किसी मसौदे के यदि जबरन कार्रवाई कोचिंग सेंटरों पर करती है तो कोचिंग एसोसिएशन के पास कोर्ट का दरबाजा खटखटाना पड़ेगा.
कोचिंग कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट तैयार करे सरकार
मध्य प्रदेश कोचिंग एसोसिएशन (Coaching Association) का कहना है कि केंद्र की गाइडलाइन को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश शासन का आदेश स्वागत योग्य है. इस आदेश को प्रदेश में कैसे लागू किया जाएगा? कौन लागू कराएगा? और किस आधार पर कार्रवाई होगी. इन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए मसौदा तैयार किया जाना चाहिए. इसके बाद इस एक्ट के नियमों शर्तों के बारे में कोचिंग सेंटर को बताया जाए.
प्रदेश में 40 हजार से ज्यादा कोचिंग संस्थान
मध्य प्रदेश में 40 हजार से ज्यादा कोचिंग सेंटर (Coaching Institute) हैं. अब इनका रजिस्ट्रेशन किस विभाग में किस एक्ट के तहत होना है यह अभी स्पष्ट नहीं है. ऐसी स्थिति में सेंटरों का रजिस्ट्रेशन कैंसल कराने की कार्रवाई किस तरह होगी ये भी बड़ा सवाल है. इसलिए एक्ट बनाना जरूरी है. अभी कोचिंग कंट्रोल एक्ट देश के 6 राज्यों ने लागू किए हैं. जिसमें कोचिंग एसोसिएशन,अभिभावक संघ और शासन के विभाग से संबंधित अधिकारी शामिल होते हैं.
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अभी इन देशों में चल रहा एक्ट
कोचिंग में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के एडमिशन और कई अन्य मापदंडों को फॉलो कराने के लिए कानून की दरकार है. फिलहाल देश में कोचिंग रेगुलेशन एक्ट 2010 में बिहार, गोवा में 2001, उत्तर प्रदेश में 2002, कर्नाटक में 2001, मणिपुर में 2017 में लागू है. वहीं 2023 में राजस्थान सरकार ने इसको लेकर बिल लेकर आई थी.