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मध्यप्रदेश में गेहूं खरीदी: 20 जनवरी से 31 मार्च तक होंगे रजिस्ट्रेशन, 2425 रुपए के समर्थन मूल्य पर फसल खरीदेगी सरकार

MP Gehu Kharidi 2025: मध्यप्रदेश में रबी विपणन 2024-25 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए किसान पंजीयन प्रक्रिया का निर्धारण कर दिया गया है। 20 जनवरी से 31 मार्च तक किसान पंजीयन करा सकेंगे।

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Rahul Garhwal
MP Gehu Kharidi 2025 Online Registration mobile

MP Gehu Kharidi 2025: मध्यप्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन 20 जनवरी से शुरू हो जाएगा। गेहूं उत्पादक किसान 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। रबी विपणन 2024-25 में 2425 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का समर्थन मूल्य तय किया गया है। ये पिछले साल के मुकाबले 150 रुपए ज्यादा है। किसान घर बैठे फोन पर एमपी किसान एप से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

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खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने क्या कहा ?

MP के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से आग्रह किया है कि निर्धारित समय में पंजीयन करा लें, जिससे किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो। उन्होंने बताया कि किसान पंजीयन की व्यवस्था को सहज और सुगम बनाया गया है। किसान स्वयं के मोबाइल से एमपी किसान एप के माध्यम से घर बैठे पंजीयन कर सकेंगे। किसानों को पंजीयन केन्द्रों में लाइन लगाकर पंजीयन कराने की समस्या से मुक्ति मिलेगी।

2425 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का समर्थन मूल्य

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2425 रुपए घोषित किया गया है। ये पिछले साल से 150 रुपए ज्यादा है। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन की निशुल्क व्यवस्था ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर सहकारी समितियों और सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र और एमपी किसान एप पर भी की गई है।

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रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं लगेगा 50 रुपए से ज्यादा शुल्क

मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि इसके अलावा पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था भी की गई है जो एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर कियोस्क, लोक सेवा केन्द्र और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर की गई है। इन केन्द्रों पर पंजीयन के लिए शुल्क राशि प्राप्त करने के संबंध में जिले के कलेक्टर निर्देश जारी करेंगे। प्रति पंजीयन के लिए 50 रुपए से ज्यादा शुल्क निर्धारित नहीं किया जाएगा।

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रजिस्ट्रेशन के लिए ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी

किसान पंजीयन के लिए भूमि संबंधी दस्तावेज और किसान के आधार कार्ड और अन्य फोटो पहचान पत्रों का समुचित परीक्षण कर उनका रिकॉर्ड रखा जाना अनिवार्य होगा। सिकमी, बटाईदार, कोटवार और वन पट्टाधारी किसान के पंजीयन की सुविधा केवल सहकारी समिति और सहकारी विपणन सहकारी संस्था ‌द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्रों पर उपलब्ध होगी। इस श्रेणी के शत-प्रतिशत किसानों का सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा। पूर्व वर्षों की किसी अपात्र संस्था में केन्द्र प्रभारी और ऑपरेटर को किसी अन्य संस्था में पंजीयन के लिए नहीं रखा जाएगा।

आधार लिंक बैंक खाते में होगा फसल का भुगतान

खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि किसान द्वारा समर्थन मूल्य पर विक्रय उपज का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किसान के आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। किसान के आधार लिंक बैंक खाते में भुगतान करने में किसी कारण से समस्या उत्पन्न होने पर किसान ‌द्वारा पंजीयन में उपलब्ध कराए गए बैंक खाते में भुगतान किया जा सकेगा। किसान पंजीयन के समय किसान को बैंक खाता नंबर और IFSC कोड की जानकारी उपलब्ध करानी होगी। अक्रियाशील बैंक खाते, संयुक्त बैंक खाते और फिनो, एयरटेल, पेटीएम, बैंक खाते पंजीयन में मान्य नहीं होंगे। पंजीयन व्यवस्था में बेहतर सेवा प्राप्त करने के लिए ये जरूरी होगा कि किसान अपने आधार नंबर से बैंक खाता और मोबाइल नंबर को लिंक कराकर उसे अपडेट रखें।

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आधार नंबर का वेरिफिकेशन कराना होगा अनिवार्य

खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि पंजीयन कराने और फसल बेचने के लिए आधार नंबर का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। वेरीफिकेशन आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP से या बायोमैट्रिक डिवाइस से किया जा सकेगा। किसान का पंजीयन केवल उसी स्थिति में हो सकेगा जबकि किसान के भू-अभिलेख के खाते और खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा। भू-अभिलेख और आधार कार्ड में दर्ज नाम में विसंगति होने पर पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय से कराया जाएगा। सत्यापन होने की स्थिति में ही उक्त पंजीयन मान्य होगा।

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