MP former DIG Jail Umesh Gandhi: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मध्य प्रदेश में जेल के दिवंगत उप महानिरीक्षक (DIG) उमेश कुमार गांधी और उनके परिवार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने प्रदेश के पांच शहरों में मौजूद अचल संपत्तियों समेत 4.68 करोड़ की संपत्तियों को कुर्क किया है।
कुर्क की संपत्तियों की कीमत 4.68 करोड़
ईडी ने धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। जिसमें पहले एक अंतरिम आदेश जारी कर गांधी, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के नाम पर संपत्तियां कुर्क की हैं। कुर्क की गई संपत्तियों की कुल कीमत 4.68 करोड़ रुपए बताई जा रही है।
कुर्क की गई संपत्तियों में 20 अचल संपत्तियां
ईडी के मुताबिक उमेश गांधी की कुर्क की गई संपत्तियों में 20 अचल संपत्तियां शामिल हैं, जो मध्य प्रदेश के सागर, कटनी, सीहोर, भोपाल और इंदौर जिलों में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त, चल संपत्तियां जैसे बैंक जमा, आभूषण, बीमा पॉलिसी, म्यूचुअल फंड और ‘किसान विकास पत्र’ भी जब्त किए गए हैं।
आय से अधिक संपत्ति का केस
मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला मध्य प्रदेश लोकायुक्त पुलिस ने लगभग 12 साल पहले दर्ज किया था। जिसमें उमेश कुमार गांधी, उनकी पत्नी अर्चना गांधी और सीहोर जिला जेल के पूर्व गार्ड अजय कुमार गांधी पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगाए गए थे। इन पर 5.13 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है।
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गांधी ने जेल अधीक्षक से शुरू की थी नौकरी
उमेश गांधी 1987 में जिला जेल अधीक्षक बने थे। 5 साल बाद प्रमोट होकर गांधी केंद्रीय जेल अधीक्षक बने। इस दौरान वे कई जिलों में रहे। उसके बाद वे डीआईजी जेल के पद पर पदोन्नत हुए। उनका अंतिम वेतन लगभग 70,000 रुपए था। आय से अधिक संपत्ति केस के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।
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