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हाइलाइट्स
मप्र वन और जेल विभाग संयुक्त परीक्षा 2023
87 प्रतिशत पदों का रिजल्ट होल्ड
सरकार को 18 नवंबर तक देना होगा जवाब
MP Forest Jail Department Exam 2023: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि वन विभाग और जेल विभाग की सयुंक्त परीक्षा-2023 में 87 प्रतिशत पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी क्यों नहीं किए गए। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने सरकार को 18 नवंबर तक जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सरकार को परीक्षा से संबंधित रिकॉर्ड भी पेश करने कहा है।
87 प्रतिशत रिजल्ट रोका
छतरपुर निवासी मुकेश पटेल, श्योपुर निवासी इकलेशी रावत, मुरैना निवासी आशीष सविता सहित अन्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं अधिवक्ता पुष्पेन्द्र शाह ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि सरकार ने ओबीसी आरक्षण के चलते 87:13 के अनुपात से रिजल्ट जारी किया था। दलील दी गई कि याचिकाकर्ता 87 प्रतिशत पदों पर चयनित अभ्यर्थी हैं, इसके बावजूद केवल उनका रिजल्ट रोक दिया गया।
मेरिट पर याचिकाओं की सुनवाई
पहले हाईकोर्ट ने 20 जून 2025 को आरक्षण का हवाला देते हुए मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। इसके बाद कुछ उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देश दिए कि मेरिट पर याचिकाओं की सुनवाई करें।
MP E-Attendance: मध्यप्रदेश के सरकारी टीचर्स ई-अटेंडेंस लगाने में परेशान, सरकार ने कोर्ट में पेश किए चौंकाने वाले आंकड़े
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MP E-Attendance: मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए ई-अटेंडेंस अनिवार्यता के मामले में गुरूवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दरअसल, प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पदस्थ शिक्षकों ने इसमें आने वाली समस्याओं को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और सरकार को रिकॉर्ड सहित जवाब पेश करने कहा था। याचिकाकर्ता शिक्षकों की ओर से दलील दी गई कि ई-अटेंडेंस दर्ज कराने में कई बार नेटवर्क सहित अन्य समस्याएं आती हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
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