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MP Executive Magistrate
MP SLR ASLR Executive Magistrate: मध्यप्रदेश सरकार ने राजस्व विभाग में बड़ा बदलाव करते हुए 426 अधीक्षक भू-अभिलेख (SLR) और सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख (ASLR) को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट अधिकार दिया हैं।
राजस्व विभाग ने 23 अक्टूबर को इस संबंध में आदेश जारी कर सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि इन अधिकारियों से अब मजिस्ट्रियल कार्य भी कराए जा सकेंगे। सितंबर 2025 में ही राज्य शासन ने SLR और ASLR के पदों को तहसीलदार और नायब तहसीलदार के पदनाम में मर्ज कर दिया था। इस नए निर्णय से वे न्यायिक और प्रशासनिक दोनों भूमिकाएं निभा सकेंगे।
राजस्व कोर्ट में 2278 अधिकारियों का नया सेटअप
इस नए आदेश के बाद प्रदेश में राजस्व न्यायालयों और अन्य मजिस्ट्रियल कार्यों के लिए कुल 2278 अधिकारी उपलब्ध हो गए हैं। इससे राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों के निराकरण की गति तेज होने और ग्रामीण व तहसील स्तर पर प्रशासनिक कार्यों में सुगमता आने की उम्मीद है।
पचमढ़ी में हुई कैबिनेट बैठक में लिया था निर्णय
तहसीलदार कैडर: अधीक्षक भू-अभिलेख (SLR) और तहसीलदार के कुल 754 पद हो गए हैं, जो पहले 144 और 610 थे। ये दोनों पद कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत समान वेतनमान वाले हैं।
नायब तहसीलदार कैडर: सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख (ASLR) और नायब तहसीलदार के कुल 1524 पद हो गए हैं, जो पहले 282 और 1242 थे। ये भी समान वेतनमान वाले पद हैं।
अधीक्षक भू-अभिलेख: (अब तहसीलदार) से डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोन्नति के लिए पुरानी वरिष्ठता प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी, जब तक यह कैडर पूरी तरह रिक्त नहीं हो जाता।
नायब तहसीलदार: अधीक्षक भू-अभिलेख कैडर में केवल नायब तहसीलदार (जो सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के रूप में पदस्थ थे) की ही पदोन्नति हो सकेगी। यह कैडर तब तक अस्तित्व में रहेगा जब तक वर्तमान अधिकारी सेवानिवृत्त नहीं हो जाते। अलग-अलग पदक्रम सूची भी बनाई जाएगी।
प्रक्रिया भी अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने तक: अधीक्षक भू-अभिलेख (तहसीलदार) कैडर में केवल नायब तहसीलदार (सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के रूप में पदस्थ) को ही पदोन्नति मिलेगी। यह प्रक्रिया भी अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने तक चलेगी।
अब कोई नई भर्ती नहीं होगी: सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख कैडर में सीधी भर्ती के स्वीकृत पदों पर अब कोई नई भर्ती नहीं होगी। रिक्त पदों को नायब तहसीलदार के स्वीकृत पदों के साथ जोड़कर नायब तहसीलदार के रूप में नई भर्ती की जाएगी।
भर्ती नियम 2011 के अनुसार होगी पदोन्नति: राजस्व निरीक्षक से सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख/नायब तहसीलदार पदों पर पदोन्नति पहले की तरह निर्धारित प्रतिशत के अनुसार जारी रहेगी, जब तक सभी वर्तमान राजस्व निरीक्षक पदोन्नत नहीं हो जाते। नई भर्ती के अंतर्गत राजस्व निरीक्षकों की पदोन्नति नायब तहसीलदार भर्ती नियम 2011 के अनुसार होगी।
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MP Teacher Attendance Controversy: ई अटेंडेंस की खिलाफत में जुटे शिक्षक, एप से 73% हाजिरी दर्ज कराने पर अड़ी सरकार
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MP Teacher E Attendance Controversy: मध्यप्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग में ई अटेंडेंस का मामला बढ़ता जा रहा है। जिस पर अब शिक्षक और सरकार आमने-सामने हो गए हैं। मामला मध्यप्रदेश हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। प्रदेशभर के शिक्षक ने एप डिलीट अभियान में जुटे है। शिक्षक आफलाइन अटेंडेंस की मांग पर अड़ गई है। दूसरी ओर सरकार 73% ई अटेंडेंस कराने पर अड़ी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
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