Madhya Pradesh (MP) Employees Promotion Rules 2025 Update: मध्यप्रदेश के अधिकारी और कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर राज्य सरकार ने एक अहम तुलनात्मक रिपोर्ट तैयार की है। सरकार इसी रिपोर्ट के जरिए हाईकोर्ट को बताएगी कि नए नियमों में किस प्रकार से आरक्षित (SC/ST) और अनारक्षित वर्गों को संतुलित प्रतिनिधित्व दिया गया है।
सरकार का दावा है कि नए नियम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों (एम. नागराज, बी.के. पवित्रा और जरनैल सिंह केस) के आधार पर तैयार किए गए हैं। नई व्यवस्था में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। यह रिपोर्ट 9 जुलाई, बुधवार को महाधिवक्ता प्रशांत सिंह को सौंपी जाएगी।
मंत्रालय स्तर की स्थिति
डिप्टी सेक्रेटरी के 14 पदों के लिए 32 नामों पर विचार होना चाहिए था, लेकिन मंत्रालय ने सिर्फ 12 अंडर सेक्रेटरी (सभी आरक्षित वर्ग) के नामों पर विचार कर लिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार सूची में और नाम जोड़े जाने चाहिए थे।
नए-पुराने प्रमोशन में अंतर ?
– एसीआर बोनस अंक: पहले आरक्षित वर्ग को हर साल की एसीआर में 1-1 बोनस अंक के रूप में कुल 5 अंक की छूट मिलती थी, जिसे अब घटाकर 1 अंक कर दिया गया है।
– प्रत्येक पद के लिए ‘विचारण सूची’ में रिक्त पद के दोगुने + 4 उम्मीदवार शामिल होंगे, जिससे अनारक्षित वर्ग को भी प्रतिनिधित्व मिल सकेगा।
– पर्याप्त प्रतिनिधित्व के मूल्यांकन के लिए समिति गठित की गई है। यदि किसी कैडर में आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व पर्याप्त पाया जाता है, तो वहां आरक्षण घटाया या समाप्त किया जा सकता है।
– क्लास-1 पदों पर प्रमोशन क्राइटेरिया में योग्यता के बाद वरिष्ठता (Merit cum Seniority) को अपनाया गया है।
– DPC की स्थिति: सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने छह कैडर में डीपीसी (विभागीय पदोन्नति समिति) की बैठक कर ली है, बस आदेश जारी होना बाकी है।
– राज्य निर्वाचन आयोग में दो पदों पर डीपीसी हो चुकी है और आदेश भी निकल चुके हैं।
– लोक निर्माण विभाग में चीफ इंजीनियर के 23 रिक्त पदों के लिए 50 नामों पर विचार होना था, लेकिन विभाग में केवल 15 अधीक्षण यंत्री उपलब्ध हैं। ऐसे में सिर्फ इन्हीं 15 पर प्रमोशन की तैयारी की जा रही है।
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