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MP Employees Gifts Rules
हाइलाइट्स
सिविल सेवा आचरण नियम में संशोधन की तैयारी
अफसर और कर्मचारी अब ले सकेंगे महंगा गिफ्ट
कैबिनेट बैठक में मंजूरी के बाद लागू होगा
MP Employees Gifts Rules: मध्यप्रदेश में इस दिवाली पर अफसरों से लेकर सभी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले होने वाली है। सरकार 60 साल पुराने सिविल सेवा आचरण नियम में संशोधन करने जा रही है। इससे सरकारी अफसरों और कर्मचारियों को यह नहीं बताना होगा कि उन्हें गिफ्ट में क्या मिला है ?
सरकार के अफसरों ने इस नियम में संशोधन का पूरा खाका खिंच लिया है। संभवत: दिवाली के पहले होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी मिल जाएगी।
आचरण नियमों को सरल करने ड्राफ्ट तैयार
जानकारी के मुताबिक घर में यदि कोई वे सामान खरीदते हैं तो इसकी भी अब जानकारी उन्हें सरकार को नहीं देनी पड़ेगी। आचरण नियमों के सख्त प्रावधानों को सरल करने के लिए शासन स्तर पर आमराय बन गई है। उच्च स्तर पर इसे लेकर तीन दौर की चर्चा भी हो गई है। इसका पूरा ड्राफ्ट भी तैयार हो गया है।
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दिवाली आने वाली है और इस दौरान महंगे गिफ्ट का दौरान कुछ इस तरह चलने वाला है।[/caption]
अनावश्यक कागजी कार्रवाई से मिलेगी निजात
सूत्र बताते हैं कि इस मामले में दिवाली से पहले कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी। साथ ही इसे नोटिफाई कर दिया जाएगा। इसके बाद 1965 के सिविल सेवा आचरण नियम, 2025 के संशोधित आचरण नियमों में बदल जाएंगे। सरकार के आला अफसरों की मानें तो आचरण नियमों में इस बदलाव से अनावश्यक कागजी कार्रवाई से निजात मिलेगी।
वर्ततान में उपहार समेत कुछ अन्य कार्य को करने के बाद एक माह के अंदर इसकी जानकारी कर्मचारियों को सरकार को देना अनिवार्य है। संशोधन के बाद यह बाध्यता नहीं रहेगी। बाकी प्रावधानों को बरकरार रखा जा रहा है।
गिफ्ट लेने के 3 विकल्प...
- अभी : विवाह, खास दिन, धार्मिक कार्यक्रम या अंत्येष्टि में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 250 रु., तृतीय श्रेणी 700 रु. व प्रथम व द्वितीय श्रेणी अफसर 1500 तक का उपहार लेता है तो उसे एक माह के भीतर शासन को बताना होगा। चैक से 2000 रुपए तक नगद गिफ्ट लेता है तो भी यह लागू होगा।
- नया प्रावधान : गिफ्ट वेतन से जुड़ेगा। इसमें तीन विकल्प हैं। पहला 10 दिन के वेतन, दूसरा 15 दिन और तीसरा एक माह के वेतन के बाहर वह गिफ्ट ले सकेगा। इसकी जानकारी सरकार को नहीं देनी होगी। किसी एक विकल्प को मंजूरी मिलेगी।
छुट्टी
- अभी : किसी भी प्रकार के अवकाश (मेडिकल, आकस्मिक, अर्जित या एच्छिक) लेने से पहले सरकार को सूचित करना आवश्यक है।
- नया प्रावधान : आकस्मिक या मेडिकल अवकाश केवल वॉट्सएप या मैसेज के माध्यम से लिया जा सकेगा। बाकी अर्जित या एच्छिक अवकाश लेने के लिए पहले अनुमति लेनी होगी।
ड्यूटी पर रील बनाने पर कार्रवाई, सोसायटी में सदस्य बन सकेंगे
- अभी : सोशल मीडिया के उपयोग का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है।
- नया प्रावधान : ड्यूटी के दौरान रील आदि बनाने पर कार्रवाई होगी।
- अभी : सरकारी कर्मचारी किसी भी हाउसिंग सोसायटी या गैर सरकारी सामाजिक भागीदारी में शामिल नहीं हो सकते। अगर शामिल होते हैं तो पहले अनुमति लेनी होगी।
- नया प्रावधान : अब वे हाउसिंग सोसायटी के अध्यक्ष या सदस्य बन सकेंगे। सामाजिक भागीदारी भी कर सकेंगे। इसके लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
परिवार के बारे में जानकारी देने में भी छूट
अभी तक का नियम यह था कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी के परिवार का कोई सदस्य प्राइवेट संस्था या कंपनी में काम कर रहा है, तो उसकी जानकारी सरकार को देनी होती थी। लेकिन नए संशोधन के बाद यह नियम खत्म कर दिया जाएगा।
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