bhoapl: मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं (MP Electricity consumers) के लिए बड़ी खबर है। राज्य शासन द्वारा बिजली बिल (electricity bill) में 30% की छूट दी जा सकती है। दरअसल शनिवार 14 मई को नेशनल लोक अदालत (National Lok Adalat) आयोजित किया जाना है। जिसमें बिजली के बकाया प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (MP West Zone Electricity Distribution Company) के लिए तैयारी की जा रही है।
मध्य प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों इसकी तैयारी में जुटी हुई है। नेशनल लोक अदालत में बिजली बिल के बकाया प्रकरण में समाधान मिल सकेगा और प्री लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों में तो मूल राशि में 30 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही ऐसे प्रकरणों ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
प्रदेश में बिजली बिल में 30 प्रतिशत छूट का फायदा 14 मई को भरे जाने वाली बिजली बिल में मिलेगा। नेशनल लोक अदालत ने मध्य प्रदेश विद्युत क्षेत्र वितरण कंपनियों के पुराने बिजली प्रकरण पर 30 प्रतिशत छूट का ऐलान किया गया है। इसी दिन सभी घरेलू, कृषि सहित पांच किलो वाट के गैर घरेलू कनेक्शन और 10 एचपी के भारतीय औद्योगिक उपभोक्ताओं को भी छूट मिलेगी।
ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट
सभी निम्न और उच्च दाब कनेक्शन के लिए प्री लिटिगेशन स्तर सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत और ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट का एलान किया है। वही लिटिगेशन स्तर के प्रकरण में 20 प्रतिशत और ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट मिल सकेगी। इस छूट का लाभ संकलित सिविल दायित्व अपराध समन राशि और ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करने पर ही उपभोक्ताओं को दिया जाएगा।
इंदौर मालवा क्षेत्र में बिजली उपभोक्ताओं के लिए लोक अदालत की जानकारी देते हुए मुख्य महाप्रबंधक रिंकेश कुमार वैश्य ने बताया कि कंपनी द्वारा 425 वितरण केंद्र पर लोक अदालत लगाई जाएंगी। लोक अदालत में अधिनियम 2003 की धारा 126 और 135 के तहत अनियमितता और बिजली चोरी के प्रकरणों में समझौता किया जाएगा।MP electricity bill 30% discount