भोपाल। MP Election 2023: राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जब जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने निजी मकानों और दीवारों पर से राजनीतिक विज्ञापन हटाने संबंधी निर्देश जारी कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार कभी भी आचार संहिता लागू की जा सकती है। इसके पहले ही निर्वाचन आयोग ने कदम उठाना शुरू कर दिए हैं।
72 घंटे में हटाए जाएंगे राजनीतिक विज्ञापन
जानकारी के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने इस संबंध निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार निजी मकानों पर लगे राजनीतिक विज्ञापनों को हटाया जाएगा। इतना ही नहीं आचार संहिता की शिकायतों का निराकरण भी 24 घंटे में किया जाएगा। आदेश के अनुसार शासकीय संपत्ति पर बैनर, झंडे 24 घंटों में हटाए। इसमें टेलीफोन, बिजली खंभों पर लगे बैनर और झंडे भी 48 घंटों में हटाए जाएंगे।
कभी भी लागू हो सकती है आचार संहिता
जानकारी के अनुसार प्रदेश में आज मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। इसके बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकती है। इसे लेकर जिला प्रशासन भी तैयारियों में जुट गया है। जिले में सभी निजी मकानों पर अनाधिकृत रूप से लगाए गए राजनीतिक प्रचार से संबंधित विज्ञापनों को 72 घंटे में हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
वहीं शासकीय संपत्ति पर लगे बैनर, झंडों को 24 घंटों में और टेलीफोन, बिजली खंभों के साथ-साथ निकाय क्षेत्रों में पहले से लगे राजनीतिक दलों के बैनर झंडों को 48 घंटों के भीतर हटाया जाएगा। यह निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि जिले की सभी विधानसभाओं में गठित संपत्ति विरूपण दल के सदस्यों को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में प्राप्त शिकायतों का निराकरण भी 24 घंटे में किया जाए।
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