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MP E-Tendering Scam: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की ED की याचिका खारिज, गोपाल रेड्डी और MS राजू के खिलाफ दर्ज केस खत्म

MP E-Tendering Scam: सुप्रीम कोर्ट ने ई-टेंडरिंग मामले में ईडी की याचिका खारिज कर दी, जिससे गोपाल रेड्डी और एमएस राजू को बड़ी राहत मिली। SC ने तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।

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Rahul Garhwal
MP e tendering case Supreme Court ED petition dismissed Gopal Reddy MS Raju

हाइलाइट्स

  • मध्यप्रदेश में ई-टेंडरिंग घोटाला
  • सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की ED की याचिका
  • तेलंगाना हाईकोर्ट का फैसला बरकरार
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MP E-Tendering Scam: मध्यप्रदेश के बहुचर्चित ई-टेंडरिंग घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए ED (प्रवर्तन निदेशालय) की याचिका खारिज कर दी है। इससे MP के पूर्व मुख्य सचिव गोपाल रेड्डी और हैदराबाद की कंपनी मैक्स मंटेना के MD MS राजू को बड़ी राहत मिली है।

तेलंगाना हाईकोर्ट का फैसला बरकरार

तेलंगाना हाईकोर्ट ने अगस्त और सितंबर 2023 में दिए गए अपने फैसलों में दोनों के खिलाफ ईडी के केस को रद्द कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी 13 मई 2025 को सुनवाई करते हुए साफ कहा कि हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए ईडी की स्पेशल लीव पिटीशन को खारिज किया जाता है।

क्या था आरोप ?

ईडी ने आरोप लगाया था कि गोपाल रेड्डी ने मैक्स मंटेना के प्रमोटर एमएस राजू को ई-टेंडरिंग टेंपरिंग के जरिए फायदा पहुंचाया था।
कंपनी ने मध्य प्रदेश के सिंचाई विभाग के 1030 करोड़ रुपये के टेंडरों में बोली लगाई थी और उन पर टेंडर से छेड़छाड़ (tampering) के आरोप लगाए गए थे।

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हाईकोर्ट ने क्यों रद्द किया था केस

supreme court

तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा था कि ED ने जो केस दर्ज किया, वो केवल संदेहों के आधार पर था, जबकि कानून के मुताबिक ठोस सबूत होना जरूरी है। ED ने यह मामला EOW (आर्थिक अपराध शाखा) की FIR के आधार पर शुरू किया था, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने पहले ही उस FIR के आधार पर लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ये कहा

सुप्रीम कोर्ट के जज एमएम सुंदरेश और राजेश बिंदल की बेंच ने कहा कि तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले में कोई गलती नहीं है। इसलिए इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर इस मामले से जुड़ा कोई अन्य आवेदन लंबित हो तो उसे भी खत्म माना जाए।

ED का केस खत्म

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब MP के पूर्व मुख्य सचिव गोपाल रेड्डी और हैदराबाद की कंपनी मैक्स मंटेना के एमडी एमएस राजू के खिलाफ ED का केस पूरी तरह खत्म हो गया है।

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