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MP में ई-रिक्शा खरीद पर सब्सिडी: इस योजना से मिलेगा 4 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन, महिलाओं को होगा विशेष लाभ!

MP E-Rickshaw Subsidy Scheme: मध्यप्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री ई-रिक्शा योजना के तहत 4 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। इस योजना से ऑटो रिक्शा चालकों की आय बढ़ेगी और शहरों को प्रदूषण मुक्त बनाने में मदद मिलेगी।

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Shashank Kumar
MP E-Rickshaw Subsidy Scheme

MP E-Rickshaw Yojana Subsidy Scheme Benefits

हाईलाइट्स

  • ई-रिक्शा खरीद पर मिलेगी सब्सिडी
  • योजना से मिलेगा 4 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन
  • शहरी गरीब महिलाओं को विशेष रूप से प्राथमिकता
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MP E-Rickshaw Subsidy Scheme: मध्यप्रदेश सरकार ने ऑटो रिक्शा चालकों की आमदनी बढ़ाने और शहरों को प्रदूषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ई-रिक्शा योजना (CM E-Rickshaw Yojana)  लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना को नगरीय विकास एवं आवास विभाग के तहत इसी साल से से शुरू किया जा सकता है। इसके तहत पहले चरण में 3500 हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ई-रिक्शा योजना का लाभ और सब्सिडी

इस योजना (MP E-Rickshaw Subsidy Scheme) के अंतर्गत लाभार्थियों को ऋण राशि पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा ब्याज में सब्सिडी दी जाएगी। सरकार ने इस योजना को 2027-28 तक लागू रखने का निर्णय लिया है, जिससे अधिक से अधिक ऑटो रिक्शा चालक लाभान्वित हो सकें। योजना के तहत नवीन ई-रिक्शा खरीदने और पुराने पेट्रोल-डीजल रिक्शा को ई-रिक्शा में बदलने की सुविधा दी जाएगी।

योजना के तहत मिलेंगे ये लाभ

ब्याज मुक्त ऋण: मुख्यमंत्री ई-रिक्शा योजना के तहत दीनदयाल जन-आजीविका मिशन-शहरी घटक के माध्यम से 4 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त व्यक्तिगत ऋण प्रदान किया जाएगा। 

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ब्याज सब्सिडी: इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर लाभार्थियों को ब्याज में सब्सिडी प्रदान करेंगी। केंद्र सरकार द्वारा 8% की ब्याज सब्सिडी डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में सीधे जमा की जाएगी। वहीं, राज्य सरकार 5% ब्याज अनुदान की राशि स्वयं वहन करेगी, जिससे ऋण चुकाने का बोझ कम होगा।

कोलेटरल फ्री लोन: इस योजना के तहत लाभार्थियों को बिना किसी संपत्ति की गारंटी (कोलेटरल सिक्योरिटी) के ऋण दिया जाएगा। इससे छोटे व्यवसायी और जरूरतमंद लोग आसानी से ऋण प्राप्त कर सकेंगे और बिना किसी वित्तीय बाधा के ई-रिक्शा खरीदने में सक्षम होंगे।

महिलाओं को प्राथमिकता: योजना के तहत शहरी गरीब महिलाओं को विशेष रूप से प्राथमिकता दी जाएगी। इससे नारी सशक्तिकरण मिशन को मजबूती मिलेगी और अधिक महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकेंगी।

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योजना के लिए पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

  • लाभार्थी को नगर क्षेत्र में निवास करना आवश्यक होगा।
  • योजना का लाभ 18 से 55 वर्ष तक के वे व्यक्ति ले सकते हैं, जो पहले से ऑटो रिक्शा चला रहे हैं।
  • मोटर व्हीकल लाइसेंस होना आवश्यक है।
  • योजना का क्रियान्वयन जिला शहरी विकास अभिकरण और नगरीय निकायों के माध्यम से किया जाएगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना का भी मिलेगा लाभ

मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के दूसरे चरण का सर्वे शुरू हो चुका है। पात्र परिवार 31 मार्च तक अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इस सर्वे को आवास प्लस 2.0 ऐप के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे पात्र लाभार्थी स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं।

आवास योजना में नाम जुड़वाने की अंतिम तारीख 31 मार्च

इस योजना के तहत पात्र परिवारों को स्थायी प्रतीक्षा सूची में जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने योजना को 2024-25 से 2028-29 तक के लिए स्वीकृति दी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आवास प्लस सूची को अपडेट करने के लिए आवास प्लस सर्वे 2024 की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

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मुख्यमंत्री ई-रिक्शा योजना मध्यप्रदेश में ऑटो रिक्शा चालकों के लिए एक बड़ा अवसर है, जिससे उनकी आय बढ़ेगी और शहरों में प्रदूषण कम होगा। साथ ही, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का दूसरा चरण भी पात्र लाभार्थियों को घर दिलाने में मदद करेगा।

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