Advertisment

MP DR Case: एमपी के 4.50 लाख पेंशनर्स को DR देने से पहले क्यों ली जा रही CG से सहमति? HC का केंद्र, राज्य सरकार को नोटिस

MP DR Case High Court Notice 2025: मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 2000 के बाद के करीब 4.50 लाख पेंशनर्स की महंगाई राहत (DR) का मामला गरमा गया है। इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है।

author-image
sanjay warude
MP DR Case

MP DR Case

हाइलाइट्स

  • 19 साल से परेशान हो रहे पेंशनर्स
  • बकाया डीआर की कर रहे मांग
  • सरकार पर मनमानी का आरोप
Advertisment

MP DR Case High Court Notice 2025: मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 2000 के बाद के करीब 4.50 लाख पेंशनर्स (pensioners) की महंगाई राहत (DR) का मामला गरमा गया है। इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने कड़ा रुख अपनाया है।

हाई कोर्ट (High Court) ने गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs), केंद्र सरकार (Central Government), मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) और छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के सामान्य प्रशासन (General Administration) और वित्त विभागों (Finance Departments) को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government) से यह भी पूछा है कि महंगाई राहत देने से पहले उसकी सहमति क्यों ली जा रही है ?

Madhya Pradesh DR Case

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल, मध्य प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना (Amod Saxena, State President of Madhya Pradesh Pensioners Welfare Association) और नर्मदापुरम अध्यक्ष दिनेश चतुर्वेदी (Narmadapuram President Dinesh Chaturvedi) ने अक्टूबर 2024 में हाई कोर्ट (High Court) में एक याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) और छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के बंटवारे (sharing) के बाद के 4.50 लाख पेंशनर्स (pensioners) को महंगाई राहत (Dearness Relief) देने से पहले दोनों राज्यों के बीच सहमति लेने की प्रक्रिया को चुनौती दी है।

Advertisment

8 सितंबर को अगली सुनवाई

संगठन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी (Patron of the organization Ganesh Dutt Joshi) और भोपाल अध्यक्ष सुरेश शर्मा (Bhopal President Suresh Sharma) का आरोप है कि प्रदेश के पेंशनर्स को महंगाई राहत (Dearness Relief) देने में भेदभाव किया जा रहा है और सरकार अपने ही आदेशों का पालन नहीं कर रही है। उन्होंने मांग की है कि सभी बकाया महंगाई राहत जल्द से जल्द जारी की जाए। इस मामले में वकील कपिल शर्मा ने पैरवी की है। 23 जुलाई 2025 को सुनवाई के बाद, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक जैन ने ये नोटिस जारी किए हैं। अब अगली सुनवाई 8 सितंबर 2025 को होगी।

MP DR Case

सवाल: इस सर्कुलर में क्या नहीं था ?

जवाब: मध्य प्रदेश वित्त विभाग के इस सर्कुलर में 1 नवंबर 2000 के बाद के मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को शामिल नहीं किया गया था। इस सर्कुलर में कहीं भी छत्तीसगढ़ से सहमति लेने का कोई प्रावधान नहीं था। पेंशनर्स की महंगाई राहत का भी इसमें कोई जिक्र नहीं था।

यह खबर भी पढ़ें: Sawan Special Train 2025: उज्जैन के लिए सावन स्पेशल ट्रेन, शनिवार को इस शहर से चलेगी, एमपी के इन स्टेशनों पर हॉल्ट

Advertisment

सवाल: पेंच कहां फंसा ?

जवाब:

  • साल 2005 तक पेंशनर्स को बिना किसी रुकावट के नियमित रूप से महंगाई राहत मिलती रही।
  • साल 2006 में मप्र के तत्कालीन मुख्य सचिव एपी श्रीवास्तव ने छत्तीसगढ़ की सहमति पर जोर देना शुरू किया।
  • तब से, मध्य प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ से सहमति लिए बिना महंगाई राहत देना बंद कर दिया है।
  • पेंशनर्स एसोसिएशन के सवालों पर भी मध्य प्रदेश सरकार अब तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई।

सवाल: किन पेंशनर्स को नुकसान हो रहा है ?

जवाब:

  • 1 नवंबर 2000 के बाद के मध्य प्रदेश के 4.50 लाख पेंशनर्स इस समस्या से जूझ रहे हैं।
  • हर महीने उन्हें कम से कम 1500 से 2000 रुपये और अधिकतम 6000 से 7000 रुपये का नुकसान हो रहा है।
  • साल 2006 से अब तक, हर पेंशनर्स को करीब 1.50 लाख से 2 लाख रुपये का नुकसान हो चुका है।

यह खबर भी पढ़ें: Bhopal Drugs Case: भोपाल में राजस्थान से आता था ड्रग्स, तस्कर के लव जिहाद गैंग से भी कनेक्शन, क्लब 90 संचालक राउंडअप

Advertisment

सवाल: कितनी मिल रही है महंगाई राहत ?

जवाब:

  • 1 जुलाई 2024 से 53% महंगाई राहत दी जानी थी।
  • लेकिन, पेंशनर्स को यह 53% महंगाई राहत 1 मार्च 2025 से मिलनी शुरू हुई है।
  • इस वजह से उन्हें सात महीने की महंगाई राहत का नुकसान हुआ है।

सवाल: कब-कब दी जाती है राहत ?

जवाब:

  • राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के अनुसार, हर छह महीने में महंगाई राहत (DR) देने का प्रावधान है।
  • इसके तहत, हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को महंगाई राहत दी जानी चाहिए।
  • पहले यह हर तीन महीने (क्वाटरली) में दी जाती थी।
हमें XFacebookWhatsAppInstagram पर फॉलो करें। हमारे यू-ट्यूब चैनल Bansal News MPCG को सब्सक्राइब करें। 

Sahara Land Scam: सहारा जमीन घोटाले में EOW में FIR, भोपाल, जबलपुर, कटनी की 1000 करोड़ की जमीनें 98 करोड़ में बेची थी

Sahara Land Scam

Sahara Land Scam EOW action: मध्यप्रदेश के भोपाल, जबलपुर और कटनी में हुए सहारा जमीन घोटाले को लेकर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने शुक्रवार शाम को FIR दर्ज कर ली। जांच के बाद ईओडब्ल्यू ने एक्शन लिया है। पूरी खबर पढ़ने क्लिक करें...

Chhattisgarh hindi news madhya pradesh mpgovernment MP news Dearness Relief) Central government madhyapradeshnews mppensioners HighCourtNotice Pensioners Association vs MP Government MP Pensioners Dearness Relief Dispute High Court Notice 2025 Madhya Pradesh Pensioners Dearness Relief Dispute MP High Court DA Case Chhattisgarh Consent Dispute MP Pensioners Welfare Association Dearness Relief for Pensioners MP vs CG Pension Agreement State Reorganization Act 2000 Madhya Pradesh Pension News 2025 DearnessRelief PensionWelfare StateReorganization PublicWelfare MP DR Case High Court Notice 2025 Home Affairs General Administration Finance Departments High Court Notice DR Dispute
Advertisment
WhatsApp Icon चैनल से जुड़ें