MP Divyangjan Specail Officer: मध्य प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के लिए नई व्यवस्था समस्याओं के समाधान और उनकी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक सरकारी कार्यालय में एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। यह अधिकारी दिव्यांगों की समस्याओं को सुनकर उनका निवारण करेगा। यदि कोई व्यक्ति समाधान से असंतुष्ट रहता है, तो वह अपनी शिकायत जिला स्तर पर गठित कमेटी में दर्ज करा सकेगा।
प्रमुख सचिव ने दी जानकारी
मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव सोनाली पोंक्षे वायंगणकर ने बताया कि दिव्यांग जनों के लिए नई व्यवस्था की जा रही है। दिव्यांग व्यक्तियों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों में शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। यह व्यवस्था दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 23 और मध्यप्रदेश दिव्यांगजन नियम 2017 के नियम 11 के तहत लागू की जाएगी।
तत्काल कार्रवाई करेंगे स्पेशल अधिकारी
प्रदेश में दिव्यांगजनों की समस्याओं के समाधान और उनकी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए हर सरकारी कार्यालय में एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। यह अधिकारी दिव्यांगों की समस्याओं को सुनकर उनका निवारण करेगा। यदि कोई व्यक्ति समाधान से असंतुष्ट रहता है, तो वह अपनी शिकायत जिला स्तर पर गठित कमेटी में दर्ज करा सकेगा।
जिला स्तर पर दर्ज हो सकेगी शिकायत
प्रमुख सचिव वायंगणकर ने बताया कि यदि किसी दिव्यांग व्यक्ति को अपनी शिकायत पर की गई कार्रवाई संतोषजनक नहीं लगती, तो वह मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 42 के तहत गठित जिला स्तरीय समिति में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग जनों को तेजी से और प्रभावी न्याय दिलाना है, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो सके और उन्हें लंबी कानूनी प्रक्रियाओं से न गुजरना पड़े।
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