Advertisment

लापरवाही महंगी पड़ी: धार कलेक्टर ने 16 अफसरों की सैलरी काटने के लिए निर्देश, जानें क्या है पूरा मामला

Dhar Jansunvai News: मध्यप्रदेश के धार में मंगलवार को जनसुनवाई से गैरहाजिर रहे 16 अफसरों का कलेक्टर ने एक दिन वेतन काटने के निर्देश दिए हैं।

author-image
BP Shrivastava
Dhar Jansunvai News

हाइलाइट्स

  • जनसुनवाई से गैरहाजिर रहे 16 अफसर
  • धार कलेक्टर ने वेतन काटने दिए निर्देश
  • दर्जनभर से ज्यादा विभागों के अफसर शामिल
Advertisment

Dhar Jansunvai News: मध्यप्रदेश के धार में 16 अधिकारियों को लापरवाही बरतना महंगा पड़ गया। अलग-अलग विभागों के ये अधिकारी मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान गैरहाजिर रहे। इसके बाद कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने इन अफसरों को एक दिन का वेतन काटने के निर्देश जिला कोषालय अधिकारी को दिए। इस कार्रवाई के बाद कर्मचारियों और अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। इन एबसेंट कर्मचारियों के कारण बहुत से लोगों की समस्याओं का तत्काल निराकरण नहीं हो सका।

तहसीलदार से लेकर जल निगम तक के अफसर शामिल

जानकारी के मुताबिक, मंगलवार, 25 मार्च को जिला पंचायत कार्यालय में जनसुनवाई आयोजित की गई थी। जिसमें 16 अधिकारी अनुपस्थित थे। जब मामला कलेक्टर के पास पहुंचा तो उन्होंने एक दिन का वेतन काटने निर्देश दिए। जिला कोषालय अधिकारी मानसिंह डामोर ने बताया कि जिन अधिकारियों का एक-एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं, इसमें तहसीलदार धार, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी धार, प्रबंधक लोक सेवा केन्द्र के नाम शामिल हैं।

ये भी पढ़ें: MPPSC FSO Bharti 2025: खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पदों पर बंपर भर्ती, 1,14,800 तक मिलेगी सैलरी, जानें पूरी डिटेल

Advertisment

इन अफसरों का भी वेतन कटेगा

इनके अलावा उप आयुक्त सहकारिता धार, एसडीओ वन मण्डलाधिकारी, श्रम पदाधिकारी पीथमपुर, जिला खेल अधिकारी, जिला पंजीयक, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन धार, वेयर हाउसिंग, पर्यटन विभाग, मार्क फेड, एमपीआर आरडीए, म.प्र. सिविल सप्लाई कार्पोरेशन, म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था और म.प्र. जल निगम के अधिकारी शामिल हैं।

MPPSC प्री-2025 के रिजल्ट पर रोक: हाईकोर्ट ने कहा- परमिशन के बिना जारी ना करें परिणाम, GAD-आयोग से 15 दिन में मांगा जवाब

MPPSC Prelims Result 2025

MPPSC Prelims Result 2025: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (Madhya Pradesh Public Service Commission) द्वारा आयोजित MPPSC प्री एग्जाम 2025 का रिजल्ट बिना परमिशन के घोषित करने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने भोपाल निवासी ममता देहरिया द्वारा दायर याचिका पर राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) और आयोग से 15 दिन के अंदर जवाब भी मांगा गया है। याचिका पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...

Advertisment
MP news Dhar Jansunvai News Jansunvai Officers Absent Dhar Collector Priyank Mishra
Advertisment
WhatsApp Icon चैनल से जुड़ें