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DGP Kailash Makwana
हाइलाइट्स
- दिसंबर 2024 में कैलाश मकवाना बने थे DGP
- दिसंबर 2025 की रिटायरमेंट लिस्ट में था नाम
- डीजीपी पद पर दो साल सेवा करना अनिवार्य
Madhya Pradesh DGP Kailash Makwana Extension Case: मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) कैलाश मकवाना के कार्यकाल विस्तार को लेकर राज्य शासन ने औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। गृह विभाग ने DGP मकवाना का नाम उन अधिकारियों की सूची से हटा दिया है, जो वर्ष 2025 में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी उम्र पूरी करने वाले थे।
मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) कैलाश मकवाना को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का सीधा लाभ मिला है। गृह विभाग ने आदेश जारी कर पुष्टि की है कि डीजीपी मकवाना अब दिसंबर 2026 तक अपने पद पर बने रहेंगे। डीजीपी कैलाश मकवाना मूल रूप से दिसंबर 2025 में सेवानिवृत्त होने वाले थे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी के पद के लिए निश्चित 2 साल का कार्यकाल तय करने की गाइडलाइन जारी की थी।
DGP को दो साल का कार्यकाल देना अनिवार्य
दरअसल, राज्य शासन ने नए आदेश में सप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में पारित सुसंगत आदेशों का हवाला दिया है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत, DGP (HoPF) को दो साल का निश्चित कार्यकाल देना अनिवार्य है। गृह विभाग ने सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए ही कार्यकाल विस्तार का यह आदेश जारी किया है। इस फैसले से राज्य के पुलिस प्रशासन में स्थिरता बनी रहेगी।
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दिसंबर 2024 में नियुक्त किया था डीजीपी
कैलाश मकवाना को पिछले साल 1 दिसम्बर, 2024 से DGP के पद पर पदस्थ किया गया था। इस गाइडलाइन के कारण, उन्हें सुनिश्चित कार्यकाल पूरा करने के लिए एक साल का विस्तार मिला है। राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि 3 जुलाई 2024 विभागीय आदेश पर अंकित कैलाश मकवाना का नाम सेवानिवृत्ति आदेश की सूची से हटा दिया गया है। इस आदेश के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि DGP मकवाना दिसंबर 2026 तक नियुक्ति की तारीख से दो साल पूरे होने तक प्रदेश के पुलिस प्रमुख बने रहेंगे।
31 दिसंबर 2025 में होने वाले थे रिटायर
मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) कैलाश मकवाना के कार्यकाल विस्तार को लेकर राज्य शासन ने औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने DGP मकवाना का नाम उन अधिकारियों की सूची से हटा दिया है, जो वर्ष 2025 में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी उम्र पूरी करने वाले थे। इस सूची में 1988 बैच के कैलाश मकवाना का नाम भी शामिल था, जिनकी सेवानिवृत्ति की तारीख 31 दिसंबर 2025 थी।
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