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MP में कृषि विभाग के अधिकारी सस्‍पेंड: खाद वितरण की मॉनिटरिंग में लापरवाही करना पड़ा महंगा,  जानें पूरा मामला

Agriculture Department Officers Suspended: दतिया जिले में खाद वितरण की निगरानी में लापरवाही करने पर शासन ने कृषि विभाग के सहायक संचालक और उप संचालक (DDA) को निलंबित कर दिया गया है।

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Aman jain
Agriculture Department Officers Suspended

Agriculture Department Officers Suspended

Agriculture Department Officers Suspended: मध्य प्रदेश में खाद संकट के बीच अधिकारियों की लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं। दतिया जिले में खाद वितरण की निगरानी में लापरवाही करने पर शासन ने कृषि विभाग के सहायक संचालक और उप संचालक (DDA) को निलंबित कर दिया गया है।

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गौरतलब है कि कृषि विभाग के उप संचालक (DDA) डीएस सिद्धार्थ पर खाद वितरण की निगरानी में लापरवाही के आरोप थे। कलेक्टर संदीप माकिन ने इस मामले में शासन को पत्र भेजा था।

इसके आधार पर उच्च अधिकारियों ने डीएस सिद्धार्थ और सहायक संचालक को निलंबित कर दिया। इस कार्रवाई के बाद विभाग के अन्य अधिकारी-कर्मचारियों में खलबली मच गई है।

कृषि विभाग ने जताई नाराज़गी

भोपाल स्थित किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग द्वारा जारी आदेश में दतिया जिले के कलेक्टर की रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है।

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रिपोर्ट के अनुसार, जिले में खाद की रैक आने से लेकर उसके वितरण तक कोई प्रभावी मॉनिटरिंग या गुणवत्ता जांच नहीं की जा रही है। इससे जिले में खाद-बीज की उपलब्धता को लेकर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।

इसके साथ ही, सीएम हेल्पलाइन के लंबित मामलों के समाधान में भी लापरवाही बरती जा रही है। मौखिक निर्देशों के बावजूद समाधानकारक उत्तर नहीं दिए जाने की शिकायत भी सामने आई है।

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सहायक संचालक और प्रभारी उप संचालक कृषि निलंबित

कलेक्टर द्वारा भेजे गए पत्र में प्रथम दृष्टया पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अनदेखी और उदासीनता स्पष्ट दिखाई दी।

इस पर कार्रवाई करते हुए राज्य शासन ने डी.एस.डी. सिद्धार्थ, सहायक संचालक और प्रभारी उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला दतिया को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

आपको बता दें कि निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, चंबल संभाग, मुरैना निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही निलंबन अवधि में डी.एस.डी. सिद्धार्थ को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता दी जाएगी।

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