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World Consumer Day पर MP के उपभोक्‍ताओं के लिए बड़ी घोषणा, Consumer Toll Free Number पर अब घर बैठे करें शिकायत

Consumer Toll Free Number: राज्य स्तर पर उपभोक्ताओं के लिए जारी होंगे टोल फ्री नंबर, 48 जिलों में फोरम गठित हैं, 4 जिलों में और होगा गठन

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Sanjeet Kumar
World Consumer Day पर MP के उपभोक्‍ताओं के लिए बड़ी घोषणा, Consumer Toll Free Number पर अब घर बैठे करें शिकायत

   हाइलाइट्स 

  • राज्य आयोग में 63 हजार 886 प्रकरण दर्ज हुए 
  • MP में 48 जिलों में उपभोक्‍ता आयोग गठित 
  • 4 जिलों में और होगा आयोग का गठन
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भोपाल। Consumer Toll Free Number: विश्‍व उपभोक्‍ता दिवस पर मध्‍य प्रदेश के लोगों को बड़ी सौगात मिली है। अब उपभोक्‍ताओं को अपनी शिकायत के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी।

उपभोक्‍ता अब घर बैठे ही अपनी शिकायत कर सकते हैं।  इसके लिए राज्‍य स्‍तर पर टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं।

बता दें कि विश्‍व उपभोक्‍ता अधिकार दिवस पर भोपाल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्‍ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बड़ी घोषणा की है।

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(राज्‍य स्‍तर पर एक टोल फ्री नंबर (Consumer Toll Free Number) जारी किया जाएगा। इस नंबर पर उपभोक्‍ता घर बैठे शिकायत कर सकेंगे।

   शिकायत करने पर तुरंत होगा एक्‍शन

Consumer Toll Free Number

राज्‍य स्‍तर पर उपभोक्‍तओं को जो टोल फ्री नंबर (Consumer Toll Free Number) जारी किया जाएगा। उस टोल फ्री नंबर पर उपभोक्‍ताओं की शिकायतें सुनी जाएगी और तुरंत एक्‍शन लिया जाएगा। इसको लेकर शीघ्र गाइडलाइन भी जारी की जाएगी।

   सावधानी रखें ठगी से बचें 

मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम-2019 में उपभोक्‍ताओं के हित में कई महत्‍वपूर्ण प्रावधान किए हैं। इन प्रावधानों के तहत उपभोक्ता समुचित कार्यवाही कर सकते हैं।

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उपभोक्ताओं को वस्तु या सेवा के चयन सूचना, सुरक्षा एवं सुनवाई का अधिकार है। उपभोक्ता अनुचित व्यापार, व्यवहारों पर उचित समाधान प्राप्त कर सकता है।

उन्होंने कहा कि उपभोक्ता 'राइट टू रिपेयर' अधिकार का भी पूरा उपयोग करें। किसी भी स्थिति में ठगे जाने से बचें।

उपभोक्‍ताओं को अपने अधिकारों का उपयोग करना चाहिए। अपने अधिकारों को जानना चाहिए।

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   4 जिलों में होगा उपभोक्‍ता आयोग का गठन

Consumer Toll Free Number

बता दें कि मध्‍य प्रदेश में 48 जिलों में उपभोक्‍ता (Consumer Toll Free Number) आयोग गठित हैं। जहां उपभोक्‍ता फोरम पर उपभोक्‍ताओं की शिकायतें सुनी जा रही है।

इसके अलावा जल्‍द ही अलीराजपुर, सिंगरौली, आगर-मालवा और निवाड़ी जिले में भी उपभोक्‍ता आयोग का गठन किया जाएगा। इसको लेकर उपभोक्‍ता संरक्षण मंत्री ने घोषणा की है।

   MP में इनती आई शिकायतें

बता दें कि फरवरी 2024 तक राज्य आयोग में 63 हजार 886 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिसमें से 56 हजार 738 का निराकरण किया जा चुका है।

इसी तरह सभी जिला उपभोक्ता (Consumer Toll Free Number) आयोगों में 3 लाख 20 हजार 861 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिसमें से 2 लाख 90 हजार 333 का निराकरण किया जा चुका है।

   शुद्धता का किया परीक्षण

Consumer Toll Free Number

मंत्री ने कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। उन्होंने स्वयं घी और धनिया की शुद्धता का परीक्षण किया। उन्‍होंने कहा कि बाजार में विभिन्न उत्पादों की शुद्धता का परीक्षण नियमित रूप से होना चाहिए।

   विजेताओं को किया पुरस्‍कृत

मंत्री राजपूत ने राज्य स्तरीय उपभोक्ता (Consumer Toll Free Number) संरक्षण पुरस्कार श्रेणी में अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन कटनी को एक लाख 11 हजार का प्रथम और सागर के एडवोकेट संतोष कुमार सोनी को 51 हजार रूपए का द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया।

राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता में आयुषी श्रीवास्तव को प्रथम, अवनी बैरागी को द्वितीय, गायत्री अहिरवार को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया।

पोस्टर प्रतियोगिता में देवी लोधी को प्रथम, सोनाली वर्मा को द्वितीय और अनुपमा काकोडिया को तृतीय पुरस्कार मिला।

   क्‍या है अधिनियम 2019

बता दें कि उपभोक्‍ता (Consumer Toll Free Number) संरक्षण अधिनियम 2019 उपभोक्‍ताओं को कई तरह से संरक्षण प्रदान करता है। ये अधिनियम उपभोक्‍ताओं के हितों की रक्षा करने वाला कानून है।

इस अधिनियम के तहत उपभोक्‍ताओं को दोषपूर्ण उत्‍पादों, असंतोषजनक सेवाओं और अनुचित व्‍यापार प्रथाओं के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है।

इसका मूल उद्देश्‍य उपभोक्‍ताओं को समय पर विवादों के समाधान कराने व प्रभावी प्रशासन और निपटान कर उपभोक्‍ताओं के अधिकारों की रक्षा करता है।

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   ये हैं उपभोक्‍तओं के अधिकार

उपभोक्‍ता (Consumer Toll Free Number) को किसी भी वस्तु, सेवाओं के सभी पहलुओं पर जानकारी का अधिकार है। वस्तुओं या सेवाओं की मात्रा, गुणवत्ता, शुद्धता, क्षमता, कीमत और मानक के बारे में जानकारी हो सकती है।

खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षित रहना। उन वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षा का अधिकार जो जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक हो सकती हैं।

अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं से सुरक्षित रहना।

उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंचने का अधिकार है।

उपभोक्ताओं को निवारण का अधिकार होना चाहिए।

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