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Chhindwara Cough Syrup Tragedy
हाइलाइट्स
एमपी में ColdRif और नेक्ट्रो DS सिरप बैन
कफ सिरप कांड में दो और बच्चों की मौत
मृतकों के परिजन को 4-4 लाख की मदद का ऐलान
Chhindwara Cough Syrup Tragedy: मध्यप्रदेश सरकार ने ColdRif कफ सिरप को राज्य में बैन कर दिया है। इसी बीच दो और बच्चों ने दम तोड़ दिया है। इससे मौत का आंकड़ा 11 हो गया। वहीं सीएम मोहन यादव ने मृतकों के परिजन को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सिरप के कारण छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत अत्यंत दुखद है। साथ ही सीएम ने X पर पोस्ट किया कि सिरप बनाने वाली कंपनी के अन्य उत्पादों की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। मामले की जांच कांचीपुरम फैक्ट्री में हुई और रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार ने कड़ा एक्शन लिया।
... दो और बच्चों की मौत, आंकड़ा पहुंचा 11
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डेढ़ साल की योगिता का नागपुर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। इसी दौरान उसकी मौत हो गई।[/caption]
छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार, 4 सितंबर को दो और बच्चों की सांसें थम गईं। इससे अब तक 11 बच्चों की मौत हो चुकी है। इधर, सरकार ने मृतक बच्चों के परिजन को 4-4 लाख रुपए मदद का ऐलान किया है। साथ ही अन्य बीमार बच्चों का पूरा इलाज कराने की बात कही है।
जहरीला रसायन मिक्स सिरप जब्त करने के निर्देश
इधर, एमपी की सरकार भी एक्टिव हो गई हैं। एक दिन पहले तक सिरप से बच्चों की मौत से इनकार करने वाले डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने जहरीला रसायन मिलने वाले सिरप को तत्काल जब्त करने के निर्देश दिए हैं।
तमिलनाडु सरकार ने कराई जांच
तमिलनाडु सरकार के ड्रग विभाग की टीम ने कांचीपुरम स्थित श्रीसन कंपनी की यूनिट में इसकी जांच कराई है। यहां यह तथ्य सामने आया कि कोल्ड्रिफ कफ सिरप में लगभग 48.6% डाईथाइलीन ग्लायकॉल पाया गया, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। इसी रिपोर्ट के आधार पर तमिलनाडु सरकार ने इस कफ सिरप के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगा दी है। माना जा रहा है कि छिंदवाड़ा के परासिया क्षेत्र में इसी दवा के सेवन से नौ मासूम बच्चों की जान गई, जबकि कुछ और बच्चे अब भी इलाजरत हैं।
https://twitter.com/DrMohanYadav51/status/1974347369644003548
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा छिंदवाड़ा में Coldrif सिरप के कारण हुई बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। इस सिरप की बिक्री को पूरे मध्यप्रदेश में बैन कर दिया है। सिरप को बनाने वाली कंपनी के अन्य प्रोडक्ट की बिक्री पर भी बैन लगाया जा रहा है।
सिरप बनाने वाली फैक्ट्री कांचीपुरम में है, इसलिए घटना के संज्ञान में आने के बाद राज्य सरकार ने तमिलनाडु सरकार को जांच के लिए कहा था। आज सुबह जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट के आधार पर कड़ा एक्शन लिया गया है।
एमपी सरकार ने जारी की एडवाइजरी
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मप्र फूड एंड ड्रग कंट्रोलर ने प्रदेश के सभी वरिष्ठ औषधि निरीक्षक एवं समस्त औषधि निरीक्षकों को एडवाइजरी जारी की है। जिसमें बताया कि तमिलनाडु (औषधि नियंत्रण निदेशक) सरकार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि 'कोल्ड्रिफ सिरप' की जांच में नमूने मिलावटी पाए गए हैं। इसमें डायथिलीन ग्लाइकॉल (48.6% w/v) है जो जहरीला पदार्थ है। जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसी को लेकर मप्र फूड एंड ड्रग कंट्रोलर ने एडवाइजरी जारी की है।
सरकार ने ये दिए दिशा-निर्देश
- 1. यदि संबंधित दवा उपलब्ध पाई जाती है, तो आवश्यक कार्रवाई करें और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधान के अनुसार दवा का निपटान न करने के निर्देश के साथ तुरंत फ्रीज करें।
- 2. संबंधित दवा की बिक्री को तत्काल प्रभाव से रोकें और अपने अधिकार क्षेत्र में बिक्री और वितरण के लिए अनुपलब्धता सुनिश्चित करें।
- 3. परीक्षण और विश्लेषण के लिए संबंधित दवा का नमूना लें और परीक्षण और विश्लेषण के लिए तुरंत औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को भेजें।
- 4. अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अन्य बैचों के कोल्ड्रिफ सिरप की अनुपलब्धता भी सुनिश्चित करें। यदि उपलब्ध पाए जाते हैं तो परीक्षण और विश्लेषण के लिए नमूने लें और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधान के अनुसार दवा का निपटान न करने के निर्देश के साथ तुरंत उन्हें फ्रीज करें।
- 5. व्यापक जनहित में, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, श्रीसन फार्मास्युटिकल, क्रमांक 787, बेंगलौर हाईवेज, सुंगुवाचत्रम (मथुरा) कांचीपुरम जिला, 602106 द्वारा निर्मित अन्य सभी उत्पादों की बिक्री और वितरण को रोकने और परीक्षण और विश्लेषण के लिए वैध नमूने लेने का निर्देश दिया जाता है।
- 6. संबंधित औषधि की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखना।
जांच पूरी होने तक सिरप का उत्पादन रोका
सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि संदिग्ध बैच नंबर SR-13 की दवा बनाने में दूषित केमिकल का इस्तेमाल किया गया था। ड्रग विभाग ने उस बैच के सैंपल जांच के लिए भेजे थे, जिनकी रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर मिल गई। परिणाम सामने आते ही राज्य सरकार ने यह सख्त निर्णय लिया कि पूरी जांच पूरी होने तक इस दवा का निर्माण और विपणन पूरी तरह बंद रहेगा।
https://twitter.com/BansalNews_/status/1974379783548289313
सिरप में किडनी को नुकसान पहुंचाने वाले तत्व
तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले के सुंगुवर्चत्रम क्षेत्र में स्थित श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स की यूनिट से जब्त किए गए कोल्ड्रिफ सिरप (बैच नंबर SR-13) की जांच में गंभीर गड़बड़ी सामने आई है। ड्रग्स विभाग के अनुसार, इस बैच में नॉन-फार्माकोपिया ग्रेड प्रोपीलीन ग्लाइकॉल का उपयोग किया गया था, जो संभवतः डाईथाइलीन ग्लाइकॉल (DEG) और एथिलीन ग्लाइकॉल जैसे जहरीले रसायनों से दूषित था। ये दोनों तत्व किडनी को गंभीर नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं।
सरकारी टेस्टिंग लैब ने 24 घंटे में रिपोर्ट जारी की
चेन्नई स्थित सरकारी ड्रग्स टेस्टिंग लैब ने 24 घंटे में रिपोर्ट जारी की। इसमें पाया गया कि सिरप का यह बैच 48.6% w/v DEG मिला होने के कारण विषैला है और इसे “Not of Standard Quality” घोषित किया गया। वहीं, अन्य चार दवाएं- रेस्पोलाइट D, GL, ST और हेप्सैंडिन सिरप मानक गुणवत्ता की पाई गईं।
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Chhindwara Cough Syrup Case: दो साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप देने पर रोक, भारत सरकार ने जारी की एडवाइजरी
Chhindwara Cough Syrup Case: मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की मौतों के बाद भारत सरकार की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई है। जिसमें दो साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप न देने की सलाह दी गई है। शुक्रवार, 3 अक्टूबर, 2025 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की महानिदेशक डॉ. सुनीता शर्मा के नाम से एडवाइजरी जारी की गई है।पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...
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