भोपाल। राजधानी भोपाल में शिवराज कैबिनेट MP Cabinet Meeting Decision की बैठक बुलाई गई,जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। वहीं किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया। बैठक में फसल मुआवजे की न्यूनतम राशि तय की गई,जिसके तहत अब किसानों को नुकसान होने पर कम से कम 5 हजार रुपए मुआवजे के तौर पर मिलेगा।
जंगली जानवर के नुकसान पहुंचाने पर भी मिलेगा मुआवजा। इसके अलावा राजस्व पुस्तिका के नियम में भी संशोधन किया गया है। वहीं धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को भी कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। विधानसभा के बजट सत्र में विधेयक पेश किया जाएगा।
किसान मुआवजा के लिए पात्र होंगे
अब वन्य प्राणियों से यदि मकान को नुकसान पहुंचता है तो भी किसान मुआवजा के लिए पात्र होंगे। इसके साथ ही प्राकृतिक आपदा या अग्नि दुर्घटना पर आर्थिक सहायता के रूप में किसान को न्यूनतम 5 हजार रुपए देने निर्णय भी लिया गया है। दरअसल, सिंगरौली, सीधी, अनूपपुर और शहडोल जिले में जंगली हाथी अक्सर ग्रामीणों की फसल व मकान को नुकसान पहुंचाते हैं। 2017-18 में शहडोल में जंगली हाथियों ने मकान और घरेलू सामग्री को नुकसान पहुंचाया था।
प्रस्ताव कलेक्टर को भेजा था
वनमंडलाधिकारी ने 12 प्रकरण में 5.06 लाख रुपए का मुआवजा देने का प्रस्ताव कलेक्टर को भेजा था, लेकिन उन्होंने इसे यह कहकर लौटा दिया था कि राजस्व पुस्तक परिपत्र में इसके लिए प्रावधान नहीं है, जबकि वन विभाग के 1989 के आदेश में क्षतिपूर्ति देने के निर्देश हैं। अब सरकार ने वन्य प्राणियों द्वारा नुकसान करने पर मुआवजे का प्रावधान कर दिया है।