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MP Breaking: प्रदेश में सेनेटरी नेपकिन सहित इन 643 उत्पादों की बिक्री पर लग सकती है रोक, ये है बड़ा कारण

MP Breaking: एमपी में अब घटिया प्रोडक्ट बेचने वालों की खैर नहीं। सरकार इसे लेकर बड़ा फैसला लेने जा रही है। जिसमें अब घटिया जूते, चप्पल और सेनेटरी नेपकिन सहित करीब 600 से अधिक प्रोडक्ट हैं।

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Preeti Dwivedi
MP Breaking: प्रदेश में सेनेटरी नेपकिन सहित इन 643 उत्पादों की बिक्री पर लग सकती है रोक, ये है बड़ा कारण

भोपाल। MP Breaking: एमपी में अब घटिया प्रोडक्ट बेचने वालों की खैर नहीं। सरकार इसे लेकर बड़ा फैसला लेने जा रही है। जिसमें अब घटिया जूते, चप्पल और सेनेटरी नेपकिन सहित करीब 600 से अधिक प्रोडक्ट हैं। जिन पर बैन लगाया जा सकता है।

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केवल BIS मापदंडों के आधार पर ही होगी सामान की बिक्री — MP Breaking: 

आपको बता दें घटिया सामान की बिक्री पर रोक लगाने को लेकर अब सरकार का कहना है कि BIS मापदंडों के आधार पर ही सामान की बिक्री होगी। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि 1 जुलाई से पहले ही आम जनता के हित में बड़ा निर्णय लिया जा सकता है।

मापदंड के अनुरूप बिक्री न होने पर दो लाख का जुर्माना — MP Breaking: 

आपको बता दें ऐसी खबरें आ रही हैं कि जिसमें जो कंपनियां BIS मापदंडों के अनुसार सामान की बिक्री नहीं करती है उस पर दो लाख तक का जुर्माना लगाए जाने का प्रस्ताव है। इसमें जूते, चप्पल, सेनेटरी नेपकिन सहित 643 आइटम्स पर सरकार की नजर है।

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1 जुलाई तक का दिया था समय —MP Breaking: 

दरअसल वाणिज्य मंत्रालय के डीपीआईआईटी विभाग ने 3 जून 2022 को निम्न सामान की गुणवत्ता के लिए आदेश जारी किया था। जिसमें अंतिम तारीख 1 जुलाई 2023 तक BIS से लाइसेंस लेने की बात कही थी। इसी को आधार मानते हुए अब सरकार सख्त हो गई है।

क्या है BIS MP Breaking: 

ब्यूरो इंडिया आफ स्टेंडर्ड वाणिज्य विभाग की एक शाखा होती है। द्वारा क्वालिटी को लेकर लायसेंस दिया जाता है। यानि 1 जुलाई से इसे सख्ती से पालन किया जाता है। यदि 1 जुलाई के बाद इस मानक पर सामान की बिक्री नहीं होती तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है।

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