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MP Breaking News : हाई कोर्ट का फैसला, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर लगाई रोक

MP Breaking News : हाई कोर्ट का फैसला, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर लगाई रोक MP Breaking News High Court decision ban on assistant professor recruitment vkj

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deepak
MP Breaking News : हाई कोर्ट का फैसला, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर लगाई रोक

मध्यप्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती (Assistant Professor Recruitment) पर एक बार फिर से रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने अटल बिहारी वाजपेई मेडिकल कॉलेज (Atal Bihari Vajpayee Medical College) के बायोकेमेस्ट्री विभाग (Department of Biochemistry) में असिस्टेंट प्रोफेसर (Assistant Professor Recruitment) के पद होने वाली भर्ती पर रोक लगा दी है। मामले का फैसला अगली सुनवाई पर किया जाएगा। अगली सुनवाई 28 जून को होगी। अटल बिहारी वाजपेई मेडिकल कॉलेज (Atal Bihari Vajpayee Medical College)  के बायोकेमेस्ट्री विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद होने वाली भर्ती के मामले में डॉ सूर्य तिवारी ने याचिका दायर की थी।

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याचिकाकर्ता सूर्य तिवारी ने आरोप लगाया था कि प्रतीक्षा सूची में नाम नहीं होने के बाद भी डॉक्टर शुभांगी को असिस्टेंट प्रोफेसर (Assistant Professor Recruitment)  के पद पर नियुक्ति दी गई है। मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रमुख सचिव डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन, भोपाल के आयुक्त सह, कॉलेज ओएसडी समेत कई लोगों को नोटिस जारी किया है। दायर याचिका में कहा गया था कि विदिशा कॉलेज के डीन ने 15 फरवरी को चयन सूची जारी की थी। जिसमें मेरा चयन हुआ था। वहीं वेटिंग लिस्ट में दीपा गुप्ता और भगवान एस मीणा का नाम था। लेकिन 4 मई को डॉक्टर शुभांगी को नियुक्ति दे दी गई। जबकि उनका नाम वेटिंग लिस्ट में नहीं था। इतना ही नहीं कॉलेज की ओर से जॉइनिंग लेटर जारी भी कर दिया गया। याचिका दायर होने के बाद हाईकोर्ट ने 1 अप्रैल को ओएसडी को 15 दिन में आदेश पारित करने का आदेश जारी किया था। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया। इसके बाद अब हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग समेत ओएसडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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