MP Breaking News: मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात अपने सहकर्मियों के लिए मूलभूत सुविधाओं और नौकरशाही के कथित हस्तक्षेप को समाप्त करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर सरकारी अस्पतालों के चिकित्सकों ने बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की थी, जिसको अब सरकारी डॉक्टरों ने हड़ताल वापस ले ली है। डॉक्टरों ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद काम पर लौटने का फैसला लिया है।
यह भी पढ़ें: MP NEWS: शादी में खाने से फूड प्वाइजनिंग, 200 से ज्यादा लोग बड़े बीमार, जानिए पूरा मामला
मप्र शासकीय स्वशासी चिकित्सक महासंघ के मुख्य संयोजक डॉ. राकेश मालवीय ने इसकी पुष्टी की है। उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश का हम सम्मान करते हैं। अभी कोर्ट का आदेश नहीं मिला है। आदेश को पूरा अध्ययन करने के बाद निर्णय लिया जाएगा।
हाईकोर्ट ने हड़ताल को बताया अवैध
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में जारी डॉक्टरों की हड़ताल को अवैध ठहराया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि हड़ताल पर बैठे सभी डॉक्टर तत्काल काम पर लौटे। डॉक्टर अस्पताल में मौजूद अंतिम मरीज का भी इलाज करें। हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि आगे से बिना अनुमति हड़ताल नहीं करें। भविष्य में टोकन स्ट्राइक को भी हाईकोर्ट ने अवैध बताया। याचिका जबलपुर के पूर्व पार्षद इंद्रजीत कुंवर पाल सिंह ने लगाई थी। जिस पर चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई।
ये भी पढ़ें:
MP SHAJAPUR NEWS: प्रदेश भाजपा प्रभारी मुरलीधर राव पहँचे शाजापुर, कार्यकर्ताओं को दिलाया ये संकल्प
CSK VS LSG: बारिश ने बिगाड़ा मैच का मजा, पहली पारी के बाद रद्द हुआ चेन्नई -लखनऊ मैच